सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट ने सुनवाई की अहम तारीख दी। जबकि HC ने द्रमुक सांसद आरएस भारती द्वारा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) द्वारा अधिसूचित रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के नाम और संपर्क संख्या में विसंगतियों का आरोप लगाते हुए पेश की गई याचिका को स्थगित कर दिया। भारत निर्वाचन आयोग ने कोर्ट में दिए अपने निवेदन में कहा कि सोमवार शाम तक सभी नए रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक अधिकारियों के विवरण के साथ वेबसाइट अपडेट कर दी जाएगी।
इस रिपोर्टिंग में कोर्ट ने निवेदन दर्ज करते हुए याचिका को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया, जिससे याचिकाकर्ता को इसकी छानबीन करने की अनुमति दी गई। आरएस भारती ने अपनी याचिका में कहा था कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा फरवरी में अधिसूचित किए गए कई रिटर्निंग अधिकारियों को हाल ही में राज्य सरकार द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था और इस प्रकार की प्रथा संवैधानिक नैतिकता को प्रतिबिंबित नहीं करती है।
याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि कई जगहों पर रिटर्निंग अधिकारियों को चुनावी ड्यूटी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।हालांकि, कुछ इलाकों में, राज्य द्वारा अधिकारियों का स्थानांतरण चुनाव आयोग की स्वायत्तता का उल्लंघन करता है, जो संविधान द्वारा प्रदान किया जाता है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है।
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