लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक महिला को उसके पति ने दहेज की मांग पूरी न होने पर मारपीट करके तीन तलाक दे दिया और घर से निकाल दिया। महिला का निकाह 15 दिसंबर 2017 को महोबा के गांधीनगर निवासी फिरोज खान से हुआ था। शादी के बाद से ही ससुरालवालों ने उस पर तीन लाख रुपये और एक बाइक लाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया।
महिला के पिता का देहांत हो चुका था और आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह उनकी मांग पूरी नहीं कर सकी, जिससे ससुरालवाले लगातार उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते रहे। महिला ने इस उत्पीड़न की शिकायत अपनी मां से की। पंचायत भी बुलाई गई, लेकिन ससुरालवालों का व्यवहार नहीं बदला। उनकी एक बेटी होने के बावजूद, दहेज की मांग जारी रही। अंततः, पति ने उसे मार-पीटकर घर से निकाल दिया। महिला ने अपनी मां को बुलाया और बांदा वापस लौट आई।
17 मार्च को बांदा में एक और पंचायत बुलाई गई, जिसमें महिला के पति ने कहा कि वह उसे तभी वापस लेगा जब वह उसके छोटे भाई से 'हलाला' (शारीरिक-संबंध) करेगी। महिला ने इस मामले की शिकायत SP से की, जिसके बाद पुलिस ने पति और उसके परिवार के छह सदस्यों के खिलाफ मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा अधिनियम और अन्य संबंधित धाराओं के तहत रिपोर्ट दर्ज की है।
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