नई दिल्ली: आज के वक़्त में अधिकतर लोग रूपये निकालने के लिए ATM का उपयोग करते हैं। किन्तु आपने कई बार ऐसी खबरें सुनी होंगी कि रूपये निकालने के समय रूपये ATM में ही फंस जाते हैं। ऐसे में कई व्यक्ति घबरा जाते हैं तथा अपने रुपयों को दोबारा ATM मशीन से निकालने का प्रयास करते हैं। इस हालात में आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके साथ भी ऐसा होता है तो ये खबर आपके लिए ही है। आज हम आपको ATM में फंसे रूपये को वापस मंगाने का तरीका बताने जा रहे हैं।
RBI के नियम के अनुसार, चाहे खाताधारक अपने बैंक ATM या फिर किसी अन्य बैंक के ATM से रूपये निकालता है तथा रूपये नहीं निकलते, किन्तु अकाउंट से रुपया कट जाता है तो ऐसी हालत में अपने बैंक की किसी भी नजदीकी ब्रांच में जाकर संपर्क करें। यदि बैंक बंद है तो बैंक के कस्टमर केयर पर फ़ोन करके इसकी खबर दें। आपकी शिकायत दर्ज की जाएगी। बैंक को इसके लिए एक हफ्ते का वक़्त प्राप्त होगा।
वही ATM से रूपये निकालते समय ऐसे हालात में ट्रांजेक्शन भले ही फेल हो गया हो, मगर इसकी स्लिप आपको अवश्य रख लेनी चाहिए। इसलिए कभी भी पर्ची निकालना ना भूलें। किसी कारण स्लिप नहीं निकाली तो आप बैंक को स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। ट्रांजेक्शन स्लिप इसलिए आवश्यक है क्योंकि इसमें ATM की ID, लोकेशन, समय तथा बैंक की ओर से रिस्पॉन्स कोड आदि प्रिंट होता है। वही RBI ने इस प्रकार के मामलों को देखते हुए खास गाइडलाइन बनाई है। इसके अनुसार इस प्रकार के मामलों में बैंक को ग्राहकों के रुपयों को 7 दिनों के अंदर वापस करना होगा। यदि बैंक आपके रुपयों को एक हफ्ते के अंदर वापस नहीं करता है, तो इसके लिए आप बैंकिंग लोकपाल से प्राप्त हो सकते हैं। यदि बैंक 7 दिनों के अंदर ग्राहकों के रूपये नहीं लौटा पाता, तो उसके बाद बैंक को प्रतिदिन के अनुसार 100 रुपये ग्राहक को देना होगा।
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