नई दिल्ली: केंद्र सरकार के श्रम विभाग ने NPS ट्रेडर्स स्कीम का आरम्भ किया है. इस योजना को ई-श्रम के जरिए ही प्रचारित किया जा रहा है जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें. इस योजना का पूरा नाम है-नेशनल पेंशन स्कीम फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ इंप्लॉइड पर्सन्स योजना. यह एक सरकारी पेंशन योजना है जिसमें उम्रदराज व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा के साथ पेंशन दिए जाने का भी प्रावधान है. दुकानदार, रिटेल ट्रेडर्स तथा स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों के लिए यह पेंशन योजना आरम्भ की गई है.
वही इस स्कीम का फायदा स्वरोजगार, दुकानदार, रिटेल दुकानदार तथा अन्य कारोबारी उठा सकते हैं. इस स्कीम का फायदा लेने के लिए आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए. इस स्कीम का फायदा वही कारोबारी ले सकता है जिसका सालाना टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक न हो. सरकार NPS ट्रेडर्स स्कीम के अंतर्गत व्यक्तियों को 3,000 रुपये की पेंशन देती है.
ऐसे करें आवेदन:-
राष्ट्रीय पेंशन योजना-ट्रेडर्स के लिए अपने पास स्थित जनसेवा केंद्र में जाकर स्कीम में आवेदन किया जा सकता है. आवेदन करने के लिए आधार कार्ड तथा बचत खाता या जनधन खाते की जानकारी देनी होगी. नेशनल पेंशन स्कीम में व्यापारी को प्रत्येक माह 55 रुपये से 200 रुपये तक का योगदान करना होगा. इस स्कीम के लिए ऑनलाइन आवेदन भी किया जा सकता है. इसके लिए www.maandhan.in पर विजिट करना होगा.
कांग्रेस के चुनाव अभियान थीम सांग पर जमकर नाचे नेता, इंटरनेट पर छाई तस्वीरें
'गांगुली भी कभी नहीं जीत पाए थे वर्ल्ड कप..', कोहली के बचाव में उतरे रवि शास्त्री
एयर इंडिया के पायलटों की मांग- टाटा संस के हाथों में एयरलाइन जाने से पहले कर दो ये काम