नई दिल्ली: मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (MCI) ने एक सर्कुलर जारी करते हुए वैसे लोगों को भारत में मेडिकल प्रैक्टिस करने पर रोक लगा दी है, जिनके पास पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और लद्दाख (POJKL) की डिग्री है. MCI की तरफ से जारी किए गए एक पब्लिक नोटिस में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा संघ शासित क्षेत्र हिन्दोस्तान का अभिन्न अंग है.
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, पब्लिक नोटिस में कहा गया है कि इसके कुछ हिस्से पर पाकिस्तान ने अवैध और जबरदस्ती कब्जा किया है. लिहाजा, पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट को IMC एक्ट, 1956 के तहत इजाजत लेनी होगी. POJKL में किसी भी मेडिकल कॉलेज को ऐसी इजाजत नहीं दी गई है.
'इंडियन एक्सप्रेस' की एक रिपोर्ट के अनुसार, पब्लिक नोटिस में लिखा है कि, इसे देखते हुए अवैध कब्जे वाले इस इलाके में मेडिकल कॉलेज से प्राप्त डिग्री मान्य नहीं है और ऐसे लोगों को भारत में पंजीकरण की अनुमति नहीं दी जाएगी. MCI ने कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में किसी भी मेडिकल इंस्टीट्यूट को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के तहत इजाजत और मान्यता की आवश्यकता है.
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