लखनऊ: उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला, तंजीम फातिमा, का कहना है कि उसका निकाह इस वर्ष जुलाई में मुस्लिम रीति-रिवाज से हुआ था, जिसमें उसे दान-दहेज में हैसियत से अधिक संपत्ति दी गई थी। इसके बावजूद, उसके पति और ससुराल वालों ने पांच लाख रुपये की अतिरिक्त नकदी की मांग की। जब उसने यह रकम नहीं दी, तो उसके साथ मारपीट और उत्पीड़न शुरू हो गया।
पीड़िता का कहना है कि उसके ससुराल वालों ने दहेज के लालच में हिंसा की सभी सीमाएं पार कर दीं। उसके पति ने भी उसे प्रताड़ित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अंततः, पति ने उसे तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया। इसके बाद, उस पर दहेज लाने और हलाला करने का दबाव डाला जाने लगा। तंजीम ने मायके में शरण ली और फिर जिला महिला थाने में जाकर अपने उत्पीड़न की शिकायत दर्ज कराई। उसने दहेज प्रतिषेध अधिनियम और तीन तलाक अधिनियम के तहत अपने पति, जेठ, जेठानी और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज कराया।
तंजीम का निकाह गोंडा जिले के मोहम्मद नईम के साथ हुआ था, जिसमें उसे लगभग पांच लाख रुपये के जेवर और फ्लैट खरीदने के लिए दस लाख रुपये नकद दिए गए थे। शादी के कुछ समय बाद ही उसके ससुराल वालों ने अतिरिक्त दहेज की मांग शुरू कर दी। उन्होंने उसे गाली-गलौज और मारपीट का शिकार बनाया, और उसे दिल्ली और गोंडा भी ले जाया गया। वहां भी दहेज नहीं मिलने पर उसे धमकाया गया और घर से बाहर निकालने की नसीहत दी गई।
16 सितंबर को उसे घर से निकाल दिया गया, और इसके बाद उसने स्थानीय थाने में अपनी आपबीती सुनाई। इस मामले में तंजीम के पति और अन्य आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है।
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