ड्रग्स केस: ‘बेल एण्ड नॉट जेल’ सिद्धांत के तहत आर्यन को मिली जमानत, दूसरे कैदियों के लिए भी उठने लगी आवाज़

ड्रग्स केस: ‘बेल एण्ड नॉट जेल’ सिद्धांत के तहत आर्यन को मिली जमानत, दूसरे कैदियों के लिए भी उठने लगी आवाज़
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मुंबई: फिल्म अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। वह ड्रग्स मामले में गिरफ्तार किए गए थे। ऐसे में सोशल मीडिया पर लोगों के काफी रिएक्शन आ रहे हैं। रिटायर्ड IAS सूर्य प्रताप सिंह ने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा है कि, ‘बेल एण्ड नॉट जेल’ के सिद्धांत के तहत आर्यन खान को जमानत मिली है। इसके लिए बधाई। नागरिक के मौलिक अधिकारों की बहस के दौरान इस सिद्धांत को 1977 में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने बालचंद के केस में दिया था। आज हजारों लोग पैरवी के अभाव में बेल न मिलने से जेलों में बंद हैं। अब उनकी सुनवाई का समय है।'

वहीं, इस मामले पर कांग्रेस नेता और अधिवक्ता कपिल सिब्ब्ल का भी ट्वीट आया है। उन्होंने लिखा है कि, ‘अंत में जमानत, एक नतीजा जिसने हमारे दिलों को छुआ, मगर ये उन लोगों के लिए दुख की बात है जो जेल में सड़ते हैं। कोई मीडिया उनकी कहानी नहीं सुनना चाहता। वो भी (उनकी कहानी) हमारे दिल को छूनी चाहिए।’ बता दें कि बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को क्रूज ड्रग्स केस में बॉम्बे उच्च न्यायालय की तरफ से जमानत मिल गई है। आर्यन खान को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा क्रूज पर जारी रेव पार्टी से अरेस्ट किया गया था।

बॉम्बे उच्च न्यायालय से पहले मामले की सुनवाई जिला और सत्र न्यायालय द्वारा भी की गई थी, मगर दोनों ने ही आर्यन खान की जमानत याचिका को ठुकरा दिया था। किन्तु अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान के साथ ही उनके दोस्तों अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को भी बेल दे दी है।

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