NGT की शर्त के चलते ऑड-ईवन फैसला रद्द

NGT की शर्त के चलते ऑड-ईवन फैसला रद्द
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राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदुषण को ध्यान में रखते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजधानी में ऑड-ईवन फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है. लेकिन दिल्ली सरकार ने अपने ऑड-ईवन के फैसले को रद्द कर दिया है. क्योकि NGT ने महिलाओं और दोपहिया वाहनों को छूट नहीं दी है.

उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने अपने ऑड-वन के फैसले को वापिस ले लिया है, शनिवार को NGT ने अपनी सुनवाई में कहा कि ऑड-ईवन स्कीम में दोपहिया वाहनों के अलावा महिलाओं और सरकारी कर्मचारियों को भी राहत नहीं दी जाएगी. दिल्ली में कार के साथ ही दोपहिया वाहनों पर ऑड-ईवन नियम लागु किया जाएगा.

बता दे कि दिल्ली में 66 लाख दोपहिया वाहन हैं, जिससे 30% प्रदुषण होता है. NGT  के अनुसार ऑड-वन लागु करने पर दोपहिया वाहनों को छूट नहीं दी जाएगी और वीआईपी लोगों को भी बाहर नहीं रखा जायेगा, केवल इमरजेंसी वाहनों को छूट दी जाएगी. NGT ने राजधानी में पार्किंग शुल्क 4 गुना तक बढ़ाने के लिए भी कहा है. दिल्ली सरकार एक-दो दिन में कृत्रिम बारिश से प्रदुषण नियंत्रण करने की कारवाही करेगी.

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