भोपाल : चुनाव आयोग ने मध्यप्रदेश के जनसंपर्क मंत्री और विधायक नरोत्तम मिश्रा के चुनाव को शून्य घोषित कर दिया है. बता दें कि यह मामला 2008 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है जिसमें पेड न्यूज के मामले में की गई शिकायत पर यह फैसला सुनाया गया है .इस फैसले से नरोत्तम मिश्रा के मंत्री पद और विधायकी दोनों को खोने का खतरा पैदा हो गया है .इसके अलावा अब वे तीन साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे.
उल्लेखनीय है कि दतिया के पूर्व विधायक राजेंद्र भारती ने नरोत्तम मिश्रा पर वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव में अखबारों में पेड न्यूज छपवाने के मामले में धारा 10 ए के तहत चुनाव आयोग को शिकायत कर पेड न्यूज का हिसाब चुनाव खर्च में नहीं देने पर उन्हें अयोग्य घोषित करने की मांग की थी. इस पर चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को जनवरी 2013 में नोटिस जारी कर बयान के लिए बुलाया था. वहीं चुनाव आयोग की कार्रवाई से बचने के लिए उन्होंने हाईकोर्ट की युगल खंडपीठ में याचिका दायर की थी जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था. इसके बाद चुनाव आयोग ने मिश्रा का चुनाव शून्य घोषित कर दिया.
बता दें कि इस मामले में नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि वे चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे. यह मामला वर्तमान का चुनाव नहीं बल्कि 2008 के चुनाव है. इसके बाद मैंने 2013 फिर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद वापस विधायक बना. मिश्रा ने कहा कि फैसला लेने से पहले मेरे पक्ष को नहीं देखा गया. इस मामले में मप्र कांग्रेस के अध्यक्ष ने ट्वीट कर उन्हें तत्काल इस्तीफा देने की मांग की है. जबकि कुछ नेताओं ने मंत्री के इस्तीफा नहीं देने पर उन्हें मंत्रिमंडल से हटाने की मांग की है
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