चुनाव आयोग ने मप्र में 10 मार्च से लगाई आदर्श आचार संहिता

चुनाव आयोग ने मप्र में 10 मार्च से लगाई आदर्श आचार संहिता
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एमपी राज्य में आचार संहिता 10 से लगाई जा सकती है। इस पर निर्णय 6 मार्च को राज्य के सभी कलेक्टरों से संभावित चुनाव आयुक्त बीपी सिंह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद लिया जा सकता है। राज्य में 407 नगरीय निकायों के चुनावों के लिए अंतिम मतदाता सूची 3 मार्च को जारी की गई है। अब केवल आचार संहिता लागू करने का निर्णय लिया जाना बाकी है।

यह उम्मीद की जाती है कि राज्य चुनाव आयोग दो चरणों में और तीन चरणों में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। कोरोना संक्रमण के कारण, इस बार मतदान का समय 1 घंटे बढ़ाया जा रहा है। उपचुनाव के दौरान समय भी बढ़ाया गया था। वोटिंग सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगी। मध्य प्रदेश के नगर निगमों और परिषदों में एक वर्ष से अधिक समय से प्रशासनिक कार्यकाल चल रहा है। 

सबसे पहले कमलनाथ सरकार ने चुनावों की तारीख बढ़ा दी। इसके बाद शिवराज सरकार भी इससे बचती रही। फिर इसे 3 महीने के लिए आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया। यदि इसके खिलाफ याचिका दायर की गई थी, तो उच्च न्यायालय ने जल्द चुनाव का आदेश दिया। चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक मतदान से पहले सभी तैयारियां कर ली गई हैं। इसमें आरक्षण से लेकर हर तरह की व्यवस्था की गई है। कमिश्नर बीपी सिंह 6 मार्च को शाम 4 से 5.30 बजे तक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कलेक्टरों से चर्चा करेंगे। इसके बाद, आचार संहिता लागू होने के साथ ही चुनाव की तारीखों की घोषणा होने की संभावना है।

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