नईदिल्ली। पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधी मारन, उनके भाई कलानिधी मारन और अन्य आरोपियों को लेकर स्पेशल कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में प्रवर्तन निदेशालय ने अपील की है। इस मामले में शुक्रवार को सुनवाई होनी है। पूर्व मंत्री मारन और उनके भाई एयर सेल मैक्सिस डील को लेकर कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। दरअसल उन पर आरोप था कि उन्होंने दूरसंचार आॅपरेटर शिवाशंकरन को एयरसेल व मैक्सिस समूह में भागीदारी बेचने के लिए बाध्य किया था।
मिली जानकारी के अनुसार स्पेशल जज ओपी सैनी ने मारन और उनके भाई को दोष मुक्त करार दिया था लेकिन इस निर्णय के खिलाफ ईडी ने एससी में अपील की। दरअसल मनी लाॅन्ड्रिंग के मामले में मारन बंधुओं के अलावा कलानिधि की पत्नी कावेरी व अन्य लोगों का नाम भी शामिल किया गया था। कावेरी की 742 करोड़ की संपत्ति ईडी ने जब्त कर ली थी।
मामले के आरोपियों पर जिस तरह के आरोप लगे थे उन्हें इन आरोपियों ने गलत बताया था। गौरतलब है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने इस मामले में जांच करने के साथ मारन बंधुओं और राल्फ मार्शल, टी आनंद कृष्णन, सन डायरेक्ट टीवी, आॅल एशिया नेटवर्क यूके और दक्षिण एशिया एंटरटेनमेंट होल्डिंग लिमिटेड के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर दिया गया था। मिली जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दयानिधि मारव उनके भाई कलानिधि मारने के विरूद्ध चार्जशीट दायर कर दी थी। न्यायालय में मारन की पत्नी कावेरी को लेकर भी चार्जशीट दाखिल हुई थी।
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