'केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है ED...', AAP का बड़ा बयान

'केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है ED...', AAP का बड़ा बयान
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नई दिल्ली: राष्ट्रिय राजधानी दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाला मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश नहीं होंगे. केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय को अपना जवाब भेज दिया है. उनकी पार्टी (AAP) का कहना है कि अरविंद केजरीवाल प्रवर्तन निदेशालय की जांच में सहयोग करने के लिए तैयार हैं, मगर जांच एजेंसी का नोटिस गैर कानूनी है. 

AAP का कहना है कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का षड्यंत्र किया जा रहा है. उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने का प्रयास किया जा रहा है. AAP ने चुनाव से पहले नोटिस जारी करने पर भी सवाल उठाए हैं. आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय ने सीएम अरविंद केजरीवाल को तीसरा नोटिस जारी कर 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा था. इससे पहले दो बार नोटिस मिलने पर भी वह प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए थे. इसी क्रम को जारी रखते हुए अरविंद केजरीवाल अब तीसरी बार प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए हैं. वही इससे पहले भी ED के भेजे गए 2 समन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने लिखित जवाब भेजकर सवाल खड़े किए थे. वह समन को गैरकानूनी एवं राजनीति से प्रेरित बताते हुए पूछताछ में सम्मिलित नहीं हुए थे. पहले केजरीवाल को दो नवंबर और 21 दिसंबर 2023 को ED ने पेश होने के लिए समन भेजा था. किन्तु वह जांच एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए. दूसरा समन जब दिल्ली के AAP के संयोजक अरविंद केजरीवाल को भेजा गया तो वह पंजाब विपश्यना ध्यान के लिए चले गए थे.

वही अब सवाल उठता है कि बार-बार अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर रही प्रवर्तन निदेशालय के पास विकल्प है. दरअसल, तीसरे समन पर भी पेश ना होने पर दिल्ली के मुख्यमंत्री समस्या में पड़ सकते हैं. वरिष्ठ अधिवक्ता गीता लूथरा के अनुसार, प्रोसेस ये है कि ED के समन पर पेश ना होने पर जमानती वारंट, उसके बाद भी पेश ना होने पर गैर जमानती वारंट जारी होता है. उसके बाद भी पेश नहीं होने पर गिरफ्तारी का प्रावधान है. मुख्यमंत्री केजरीवाल के पेश ना होने पर अब प्रवर्तन निदेशालय के अफसर उनके आवास पर जाकर भाी पूछताछ कर सकते हैं. ठोस सबूत होने पर या सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर गिरफ्तारी भी हो सकती है.

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