नई दिल्ली : बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पक्ष सुना और टिप्पणी की है कि चुनी हुई सरकार के पास कुछ शक्तियां जरूर होना चाहिये ताकि उसे जनता का काम करने में परेशानी नहीं हो। गौरतलब है कि केजरीवाल सरकार और दिल्ली के राज्यपाल नजीब जंग के बीच अधिकारों की लड़ाई को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है।
सुनवाई करते हुये भले ही कोर्ट ने फिलहाल केजरीवाल के पक्ष में अपना टिप्पणी दी है लेकिन कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 18 जनवरी मुकर्रर करने का आदेश दिया है। आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया था कि राज्यपाल ही दिल्ली के सर्वेसर्वा है, इस फैसले के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी।
दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के बाद से ही दिल्ली के राज्यपाल नजीब जंग ने न केवल केजरीवाल सरकार के कई आदेशांे को पलट दिया वहीं दोनों के बीच खींचतान सार्वजनिक रूप से भी कई बार सामने आ चुकी है।