निर्वाचन आयोग ने जारी किए चुनावी खर्च के नए नियम, इतना खर्च कर पाएंगे उम्मीदवार

निर्वाचन आयोग ने जारी किए चुनावी खर्च के नए नियम, इतना खर्च कर पाएंगे उम्मीदवार
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नई दिल्ली: 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल काफी बढ़ गई है इस बीच विधानसभा चुनाव के चलते होने वाले खर्च के लिए निर्वाचन आयोग ने भिन्न-भिन्न मदों में खर्च की जाने वाले राशि की सीमा निर्धारित कर दी है. समय, स्थान तथा स्थिति के मुराबीक प्रत्येक चुनाव में ये दर सूची जारी होती है. आयोग की तरफ से मुख्य निर्वाचन अफसर ये सूची जारी करते हैं. अब यूपी में जारी चार्ट के अनुसार ही प्रत्याशी चुनाव में आने वाले खर्च का ब्योरा देगा. क्योकि चुनाव प्रचार में तमाम क्रिया कलाप में कार्यकर्ताओं की संख्या भी सीमित है तो खर्च भी बेपनाह नहीं कर सकते. फिलहाल तो आयोग ने उन सेवाओं तथा वस्तुओं के लिए दर चार्ट जारी किया है जिन पर एक प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में खर्च कर सकता है. इस खर्च पर निगरानी रखने के लिए उड़न दस्ते भी एक्टिव हो गए हैं.  

चार्ट के अनुसार, एक प्रत्याशी चार पूरी, सब्जी तथा एक मिठाई के लिए 37 रुपये प्रति प्लेट तथा एक समोसा और एक कप चाय के लिए 6-6 रुपये तक खर्च कर सकता है. इसी प्रकार फूलों की माला के लिए भी दर तय है. कोई भी प्रत्याशी प्रचार तथा छोटी मोटी सभा के चलते 16 रुपये प्रति मीटर की दर तक फूलों की माला खरीद सकते हैं. चुनाव प्रचार के लिए ज्यादातर 3 ढोल वाले प्रति दिन 1,575 रुपये की दिहाड़ी पर बुला सकते हैं. मिनरल वाटर की बोतलें एमआरपी मतलब अधिकतम खुदरा मूल्य या कहें तो प्रिंट रेट पर खरीदी जा सकती हैं.  

इसके साथ ही चुनाव प्रचार के चलते उम्मीदवार तथा उनके कार्यकर्ता जिन वाहनों का उपयोग करते हैं वह भी चुनाव खर्च में आता है. इस खर्च का आकलन करने के लिए वाहनों के दाम प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय कर दिए गए हैं. उन्हें दूरी, ईंधन, टोल तथा अन्य खर्च का पाई पाई का ब्योरा जमा करना पड़ता है. इस संबंध में BMW तथा मर्सिडीज जैसी लग्जरी कारों का किराया 21,000 रुपये प्रति दिन, जबकि एसयूवी मित्सुबिशी पजेरो स्पोर्ट के लिए अधिकतम 12,600 रुपये प्रति दिन किराए पर लिया जा सकता है. इसके अतिरिक्त इनोवा, फॉर्च्यूनर, क्वालिस जैसी एसयूवी कारों का किराया 2,310 रुपये रोजाना, स्कॉर्पियो तथा टवेरा के लिए 1,890 रुपये प्रति दिन जबकि जीप, बोलेरो तथा सूमो के लिए 1,260 रुपये प्रति दिन तक किराया तय किया गया है. इसी धनराशि में ईंधन तथा लागत सभी सम्मिलित है. इससे पहले, महीने के आरम्भ में निर्वाचन आयोग ने राज्य विधानसभा चुनावों के लिए खर्च की सीमा 28 लाख रुपये से बढ़ाकर 40 लाख रुपये कर दी थी.

इसके साथ ही चुनाव प्रचार में उपयोग होने वाले लाउडस्पीकर का किराया 1900 रुपये प्रति दिन के हिसाब से उम्मीदवार के खर्च में जोड़ा जाएगा. होटल में रुकने के लिए कमरे का किराया 1100 से 1800 रुपये तक होगा. जेनरेटर का खर्च 506 रुपये प्रतिदिन, बाल्टी 4 रुपये प्रति नग, ट्यूबलाइट 60 रुपये, खाना 120 रुपये प्रति व्यक्ति, कोल्डड्रिंक 90 रुपये प्रति दो लीटर तथा बैज बिल्ला 600 रुपये सैकड़ा के हिसाब से खर्च में जोड़ा जाएगा. इसके साथ वर्चुअल मोड में प्रचार करने डिजिटल तथा सोशल मीडिया पर होने वाले प्रचार अभियान के अलावा होने वाले खर्च को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया गया है. अब आयोग तथा प्रचार में लगे प्रत्याशियों के लिए चुनौती है कि वो इन मदों में खर्चा कैसे दिखाएंगे तथा आयोग के उड़नदस्ते उन पर कैसे अपनी पैनी नजरे रखेंगे.

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