चुनाव आयोग द्वारा एग्जिट पोल पर पाबंदी

चुनाव आयोग द्वारा एग्जिट पोल पर पाबंदी
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चंडीगढ़: चुनाव आयोग ने 4 फरवरी से 8 मार्च तक पंजाब सहित विधानसभा चुनाव वाले पांच राज्यों में एग्जिट पोल पर पाबंदी लगाई है. यह पाबंदी अमृतसर लोकसभा उपचुनाव के दौरान भी लागू रहेगी.

चुनाव आयोग के प्रवक्ता ने रविवार को बताया कि जन प्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 126 ए के अनुसार चार फरवरी 2017 को सुबह 7 बजे से लेकर 8 मार्च 2017 शाम 5.30 बजे तक कोई भी एग्जिट पोल नही किया जा सकता और ना ही कोई प्रिंट या इलेक्ट्रानिक मीडिया और अन्य किसी भी संचार साधन पर एग्जिट पोल को दिखाया नहीं जा सकता है.

प्रवक्ता ने आगे और स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि चुनाव वाले क्षेत्रों में चुनाव से 48 घंटे पहले कोई भी इलेक्ट्रानिक मीडिया किसी भी एग्जिट पोल के नतीजे या सर्वेक्षण को भी नहीं दिखा सकेगा.

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