चुनाव आयोग के नए दिशानिर्देश, आपराधिक मामलों की तीन बार अख़बार में छपवाना जरुरी

चुनाव आयोग के नए दिशानिर्देश, आपराधिक मामलों की तीन बार अख़बार में छपवाना जरुरी
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नई दिल्ली: निर्वाचन आयोग ने नॉमिनेशन के लिए सियासी पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की है. इसमें राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा उनके आपराधिक रिकॉर्ड की पब्लिसिटी के समय में परिवर्तन किया गया है. इसके अनुसार, राजनीतिक दलों को अपने प्रत्याशियों और निर्दलीय उम्मीदवारों को अपने क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी तीन बार समाचार पत्र और टेलीविजन पर देनी होगी.

इस तरह 3 दफा देनी होगी जानकारी

पहली पब्लिसिटी: नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि के शुरुआती 4 दिनों के भीतर जानकारी देनी होगी.
दूसरी पब्लिसिटी: नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि में 5 से 8 दिन बाकी रहने के भीतर जानकारी देनी होगी.
तीसरी पब्लिसिटी: चुनाव प्रचार में जब 9 दिन शेष रह जाएं, तब से लेकर चुनाव प्रचार समाप्त होने से पहले यह जानकारी देनी होगी. चुनाव प्रचार वोटिंग के दो दिन पहले थम जाते हैं.

आयोग ने कहा कि जहां पर उम्मीदवार और पार्टियों द्वारा उतारे गए प्रत्याशी निर्विरोध जीत रहे हैं, उन्हें भी इसी प्रकार से क्रिमिनल बैकग्राउंड की जानकारी देनी होगी. इस बारे में अब तक जो फॉर्मेट और इंस्ट्रक्शन जारी किए गए हैं, उन्हें भी पब्लिश किया गया है. चुनाव आयोग का मानना है कि इस प्रक्रिया से मतदाताओं, पार्टियों और उम्मीदवारों में जागरूकता फैलेगी. इससे वोटरों को अधिक जानकारी के साथ अपनी पसंद का चयन करने का अवसर मिलेगा.

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