नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि के पास रेलवे भूमि पर कथित अवैध निर्माण को हटाने के लिए रेलवे अधिकारियों द्वारा विध्वंस अभियान के खिलाफ एक याचिका का सोमवार को निपटारा कर दिया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति एसवीएन भट्टी की पीठ ने कहा कि रेलवे ने अतिक्रमण विरोधी अभियान पूरा होने की जानकारी दी है। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ताओं को उचित राहत के लिए ट्रायल कोर्ट में जाने को कहा।
अदालत ने कहा कि, "इस याचिका में दावा की गई राहत, हमारी राय में, एक मुकदमे में बेहतर जांच की जा सकती है, क्योंकि कार्यवाही लंबित है (क्षेत्राधिकार सिविल अदालत के समक्ष)। हम याचिकाकर्ता को सिविल मुकदमे से पहले राहत के लिए आवेदन करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका का निपटारा करते हैं।" शीर्ष अदालत ने आगे कहा कि, "हमने इस मामले में योग्यता पर कोई टिप्पणी नहीं की है और सभी बिंदुओं को मुकदमा अदालत द्वारा निर्धारित करने के लिए खुला छोड़ दिया गया है।" बता दें कि, सुप्रीम कोर्ट द्वारा 16 अगस्त को एक आदेश में 10 दिनों के लिए विध्वंस अभियान पर रोक लगाने से पहले बुलडोजर का उपयोग करके सौ से अधिक घरों को ध्वस्त कर दिया गया था। 25 अगस्त को शीर्ष अदालत ने अंतरिम आदेश को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था। 16 अगस्त को पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता याकूब शाह की याचिका पर केंद्र और अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 100 घरों पर बुलडोजर चलाया गया और 70-80 घर बचे हैं. रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि, "पूरी चीज निरर्थक हो जाएगी। उन्होंने यह अभ्यास उस दिन किया जब उत्तर प्रदेश की अदालतें बंद थीं।"
रिपोर्ट के अनुसार, रेलवे ने अपने हलफनामे में दावा किया कि याचिकाकर्ता ने इसे विवादित धार्मिक परिसर से जोड़कर अपनी कार्रवाई को "सांप्रदायिक रंग" दे दिया। रेलवे ने कहा कि मथुरा में तोड़फोड़ इसलिए की गई, क्योंकि उसने वृन्दावन को मथुरा जंक्शन से जोड़ने वाली हाई-स्पीड या एक्सप्रेस ट्रेनों को चलाने के लिए 'मीटर गेज' को 'ब्रॉड गेज' में बदलने की परियोजना शुरू की थी, जो स्वतंत्रता-पूर्व युग से वहां मौजूद थी।
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