नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डी के शिवकुमार और अन्य के खिलाफ धन शोधन रोधी कानून के तहत आरोप पत्र दायर किया है।
सितंबर 2018 में, संघीय जांच एजेंसी ने शिवकुमार, ए हाउमंथैया, नई दिल्ली में कर्नाटक भवन के एक कर्मचारी और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। यह मामला बेंगलुरु में आयकर विभाग द्वारा शिवकुमार और अन्य के खिलाफ कथित कर चोरी और हवाला संचालन के लिए दायर आरोपपत्र से उपजा है।
तीन अन्य आरोपियों के सहयोग से आयकर विभाग ने शिवकुमार और उनके दोस्त एस के शर्मा पर 'हवाला' मार्गों के माध्यम से नियमित आधार पर बड़ी मात्रा में बेहिसाब नकदी ले जाने का आरोप लगाया है।
ईडी ने 2019 में इस मामले में शिवकुमार (60) को हिरासत में लिया था और उनकी बेटी ऐश्वर्या और कांग्रेस विधायक लक्ष्मी हेब्बालकर सहित कई लोगों और परिचितों से पूछताछ की थी।
मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, कांग्रेस नेता, कर्नाटक के पूर्व कैबिनेट मंत्री, जमानत पर स्वतंत्र हैं।
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