पुष्पक मामले में कारोबारी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे प्रवर्तन निदेशक

पुष्पक  मामले में कारोबारी  के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे प्रवर्तन निदेशक
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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) कथित हवाला कारोबारी नंदकिशोर चतुर्वेदी के खिलाफ पुष्पक समूह की सहायक कंपनियों में से एक पुष्पक बुलियन से जुड़ी धनशोधन जांच के सिलसिले में गैर-जमानती वारंट दायर कर सकता है।

इसी मामले में ईडी ने हाल ही में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बहनोई श्रीधर पाटनकर की कथित तौर पर 6.45 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की थी।

जांच एजेंसी का आरोप है कि चतुर्वेदी मुखौटा फर्म चला रहे थे और अपनी कंपनी, हमसफर डीलर प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से श्री साईबाबा गृहिणिर्मिरी प्राइवेट लिमिटेड को कुल 30 करोड़ रुपये से अधिक के असुरक्षित ऋण जारी करके पैसे का उपयोग कर रहे थे, जो कथित तौर पर पाटनकर के स्वामित्व में है।

इस प्रकार, चतुर्वेदी के साथ मिलीभगत से पटेल द्वारा चुराए गए धन को श्री साईबाबा गृहिणिर्मती प्राइवेट लिमिटेड रियल एस्टेट परियोजनाओं में निवेश किया गया था। ईडी ने 2017 में पुष्पक बुलियन और इसकी सहायक कंपनियों में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी।

इसने महेश पटेल, चंद्रकांत पटेल, उनके परिवार के सदस्यों और उनके द्वारा प्रबंधित उद्यमों की 21.46 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्ति भी जब्त की. जांच के दौरान, ईडी को पता चला कि पटेल ने पुष्पक रियल्टी से नकदी को साइफन करने और स्थानांतरित करने के लिए चतुर्वेदी के साथ साजिश रची थी.

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