अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: बिचौलिए राजीव सक्सेना पर ED का शिकंजा, 300 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क

अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला: बिचौलिए राजीव सक्सेना पर ED का शिकंजा, 300 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क
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नई दिल्ली: वीवीआईपी अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले के बिचौलिया राजीव सक्सेना पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा एक्शन लिया है. दरअसल, ईडी ने राजीव सक्सेना की मनी लॉन्डरिंग से जुड़े मामलों में पांच स्विस बैंक खातों सहित 300 करोड़ से अधिक की संपत्ति कुर्क कर ली है. ED ने बताया है कि कुर्क की गई संपत्ति का मूल्य 385.44 करोड़ रुपये है.

ईडी ने एक बयान में कहा है कि, ‘‘कुर्क संपत्तियों में पाम जुमीराह, दुबई स्थित एक विला (जिसकी कीमत दो करोड़ अरब अमीरात दिरहम है) और 4.555 करोड़ डॉलर के पांच स्विस बैंक अकाउंट शामिल हैं.’’ ईडी की यह कुर्की दो मामलों से सम्बंधित है. पहला मामला 3,600 करोड़ रुपये के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाले का है जबकि दूसरा केस मोजर बेयर बैंक धोखाधड़ी मामले से जुड़ा है. अगस्ता वेस्टलैंड मामले में राजीव सक्सेना को गत वर्ष जनवरी में संयुक्त अरब अमीरात से भारत लाया गया था और फिर उसे प्रवर्तन निदेशालय ने अरेस्ट कर लिया था. वर्तमान में वह जमानत पर है. गौरतलब है कि राजीव सक्सेना और उनकी पत्नी शिवानी अगस्ता वेस्टलैंड मामले में आरोपी हैं.

दोनों दुबई की कंपनी UHY Saxena and Matrix Holdings के डायरेक्टर हैं. प्रवासी भारतीय राजीव सक्सेना मॉरीशस की एक कंपनी इंटरसेलर टेक्नोलॉजिज लिमिटेड के डायरेक्टर और शेयरहोल्डर हैं. आरोप है कि इस कंपनी का चॉपर सौदे में धनशोधन करने में उपयोग किया गया.

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