इस अवधि के दौरान कानून और व्यवस्था के रख-रखाव के लिए जिन कामों पर बैन लगाया गया है, उनमें रामपुरी स्टाइल में चाकू, तलवार, पत्थर, और आग से खेलना शामिल हैं.अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने 7 मई से 21 मई तक शहर में सिंगिंग, म्यूजिक इस्ट्रूमेंट्स बजाना और सार्वजनिक रूप से मिमिक्री करने पर बैन लगाया है. यह बैन इसलिए लगाया गया है, क्योंकि इससे राज्य की सुरक्षा पर कोई आंच न आए और किसी भी तरह से प्रदेश की छवि खराब न हो सके.
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मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आपराधिक प्रक्रिया संहिता और गुजरात पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत 2 मई को इससे सम्बंधित नोटिफिकेशन जारी किया गया था. कानून और व्यवस्था के रख-रखाव के लिए इस अवधि के दौरान जिन कामों पर बैन लगाया गया है, उनमें रामपुरी स्टाइल में चाकू, तलवार, पत्थर, और आग से खेलना शामिल हैं.इसके अलावा छह इंच से अधिक- लाठी, डंडा, खंजर, विस्फोटक, पत्थर आदि भी इसमें शामिल हैं. वहीं अन्य बैन लगाई गई चीजों में मशाल ले जाना, पुतले दिखाना या ले जाना, चिल्लाना, गाना और बजाना भी शामिल हैं. इसके अलावा, स्टाइलिश भाषण देना, किसी की नकल करना, ड्राइंग, संकेत, विज्ञापन या प्रचार के लिए अन्य चीजों को तैयार, जिन्हें देखकर यह लगता है कि वे चीजें राज्य की सुरक्षा का उल्लंघन कर सकते हैं, उन्हें भी बैन कर दिया गया है.
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प्राप्त जानकारी के अनुसार अहमदाबाद के पुलिस कमीश्नर ए. के. सिंह से वहीं जब इस नोटिफिकेशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस नियमित अभ्यास बताते हुए कुछ भी कहने से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि 2 मई को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसे हर 15 दिन बाद कंटीन्यू किया जाएगा. ये कदम राज्य में किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन या आंदोलन न हो इसके लिए उठाए गए हैं.
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