नई दिल्ली : रिटायर लोगो के लिए एक और अच्छी खबर आई है.EPFO से क्लेम सेटलमेंट अब 10 दिन में हो जाएगा. यह जानकारी रिटायरमेंट फंड का प्रबंधन करने वाले संगठन EPFO ने दी.
इस बारे में EPFO ने बताया कि PF निकालने, पेंशन और बीमे के क्लेम के लिए अभी 20 दिनों की समय सीमा तय थी, जिसे घटाकर 10 दिन कर दिया गया है. बता दें कि EPFO ने 1 मई 2017 को ऑनलाइन क्लेम सेटलमेंट की सुविधा शुरू की है. संगठन के अनुसार जिन सदस्यों के PF खाते और बैंक खाते में आधार नंबर जुड़ा है,उनका क्लेम सेटलमेंट 3 घंटे के अंदर करने पर काम किया जा रहा है. स्मरण रहे कि EPFO ने जुलाई 2015 में क्लेम सेटलमेंट के लिए समय सीमा को 20 दिन किया था. फ़िलहाल संगठन के 4 करोड़ सदस्य हैं.
उल्लेखनीय है कि भविष्य निधि संगठन के सिटिजन चार्टर में किये नए प्रावधान को मंगलवार को श्रम मंत्री बंगारू दत्तात्रेय ने बेंगलुरु में लॉन्च किया. मंत्री ने इसे नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ाया गया कदम बताते हुए कहा कि अब पादर्शिता से मामलों का प्रबंधन किया जा सकेगा. खास बात यह है कि पेपरलेस तरीके से यह कामकाज निपटाया जाएगा. इसके तहत लोग अपने दस्तावेज और प्रमाण ऑनलाइन फाइल कर सकेंगे.दत्तात्रेय ने कहा कि इन कोशिशों से EPFO में सेवा से लेकर शिकायत के निपटाने की व्यवस्था में सुधार होगा.
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