नई दिल्ली: केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत एक सांविधिक निकाय, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कोरोना वायरस से लड़ने में अभिदाताओं की मदद के लिए ईपीएफ स्कीम में संशोधन करने के द्वारा विशेष रूप से बनाये गए एक प्रावधान के तहत 279.65 करोड़ रु की राशि वितरित करते हुए देश भर में तक़रीबन 1.37 लाख दावों का निपटारा कर दिया है.
वर्तमान में यह प्रणाली 72 घंटों के अंदर उन सभी आवदनों का निपटारा कर रही है, जो पूरी तरह केवाईसी की शर्तें पूरी करते हैं. जिन सदस्यों ने दावों के लिए किसी अन्य वर्ग में अर्जी दी है, वे भी महामरी से लड़ने के लिए अपने दावे पेश कर सकते हैं और प्रत्येक सदस्य की केवाईसी स्थिति के अनुरूप, उनके दावों को जल्द से जल्द निपटाने की कोशिशें की जा रही हैं. कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए ईपीएफ स्कीम से विशेष निकासी का प्रावधान सरकार द्वारा घोषित PMGKY योजना का एक हिस्सा है और इस मामले में 28 मार्च, 2020 को ईपीएफ स्कीम के एक पैरा एल (3) का सूत्रपात करने के लिए तुरंत एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है.
इस प्रावधान के तहत, 3 महीने के लिए मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की एक सीमा तक गैर-वापसी योग्य निकासी या EPF अकॉउंट में सदस्य के क्रेडिट में जमा राशि के 75 फीसद तक की रकम, जो भी कम हो, प्रदान की जाती है. सदस्य कम राशि के लिए भी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं. अग्रिम होने की वजह से, इस पर आयकर कटौती नहीं की जाती.
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