नई दिल्ली: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने देश में जारी कोरोना महामारी की दूसरी लहर के असर से अपने उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इसके अनुसार, सब्सक्राइबर्स दूसरी बार भी नॉन-रिफंडेबल कोविड एडवांस का लाभ उठा सकेंगे। बता दें कि सरकार ने गत वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) के अंतर्गत EPF सब्सक्राइबर्स को एडवांस लेने की सुविधा दी थी। इसके तहत सब्सक्राइबर अपने पीएफ अकाउंट में जमा राशि का 75 फीसदी या तीन महीने की सैलरी (बेसिक और डीए) के बराबर राशि में से जो कम हो उसके बराबर राशि की निकासी कर सकते थे।
श्रम मंत्रालय ने आज एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से अपने सब्सक्राइबर्स को राहत देने के लिए EPFO ने अपने सदस्यों को दूसरा नॉन रिफंडेबल कोविड-19 एडवांस निकालने की अनुमति दे दी है। यानी गत वर्ष कोरोना से संबंधित खर्चों से निपटने के लिए अपने PF खाते से एडवांस निकाल चुके सदस्य एक बाऱ और एडवांस राशी निकाल सकते हैं। मंत्रालय के अनुसार, कोरोना संकट के साथ ही ब्लैक फंगस के असर को देखते हुए इस राहत की घोषणा की गई है।
बयान के अनुसार, कोरोना एडवांस से महामारी के दौरान ईपीएफ के सदस्यों को काफी सहायता मिली है। खासकर जिन सदस्यों का मासिक वेतन 15,000 रुपये से कम है। अब तक 76.31 लाख कर्मचारियों ने कोरोना नॉन-रिफंडेबल एडवांस लिया है। इन कर्मचारियों ने एडवांस के रूप में 18,698.15 करोड़ रुपए की राशि की निकासी की है। EPFO ने सदस्यों को क्लेम का निपटारा तेज करने के लिए खास कदम उठाए हैं, जिससे आवेदन के 3 दिन में पैसा सब्सक्राइबर के अकाउंट में पहुंचाया जा सके।
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