गुंटूर: आंध्र प्रदेश में नई शराब नीति लागू की गई है, जिसके तहत चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने 180 मिलीलीटर की बोतल केवल 99 रुपये में बेचने का फैसला किया है। इस नई नीति के अनुसार, लॉटरी के माध्यम से शराब की दुकानें आवंटित की गई हैं और कुछ दुकानदारों ने बिक्री शुरू कर दी है। हालांकि, दुकानों के मालिक भारी अग्रिम राशि और ऊंचा किराया मांग रहे हैं, जिससे पहले दिन कुछ ही दुकानें खुल पाईं।
नई शराब नीति के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि शराब की दुकानें स्कूलों और मंदिरों से दूर हों। प्रावधानों के अनुसार, दुकानों को स्थापित करने से पहले उनकी जांच की जाएगी और उसके बाद ही दो साल के लिए स्थायी लाइसेंस दिया जाएगा। दुकानें सरकारी और निजी स्कूलों से 100 मीटर की दूरी पर और मंदिरों, मस्जिदों, चर्चों से 100 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। इस कारण कई दुकानदारों के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढना कठिन हो गया है। राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित दुकानों पर कोई रोक नहीं है, जब तक कि ये राजमार्ग शहर और नगर निगम क्षेत्र से गुजरते हैं। हालांकि, यदि राजमार्ग 20,000 से कम जनसंख्या वाले गांवों से गुजरते हैं, तो दुकानें 220 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए। 20,000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों में दुकानों को राजमार्गों से 500 मीटर की दूरी पर स्थापित करने का नियम है।
सरकार ने यह भी कहा है कि अब राज्य में शराब प्रेमियों को जो भी ब्रांड चाहिए, वह आसानी से उपलब्ध होगा। APSBCL द्वारा दुकान मालिकों के ऑर्डर के अनुसार ब्रांडों की आपूर्ति की जाएगी और देशभर में उपलब्ध सभी ब्रांड एक सप्ताह के भीतर पहुंचाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, चार राष्ट्रीय कंपनियों ने 99 रुपये में क्वार्टर बोतल उपलब्ध कराने की सहमति दी है।
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