चेन्नई: एआईएडीएमके के पूर्व मंत्री एम मणिकंदन को चेन्नई सिटी पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार किया है। जी दरअसल मंत्री पर एक मलेशियाई महिला के साथ कथित रूप से दुष्कर्म करने और गर्भपात कराने के साथ ही आपराधिक धमकी देने का आरोप है। इस मामले में तमिलनाडु पुलिस का कहना है कि, ''मद्रास हाई कोर्ट की तरफ से अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के बाद से वो गिरफ्तारी से बच रहे थे।'' आपको बता दें कि इससे पहले बीते बुधवार को मणिकंदन की याचिका को खारिज करते हुए मद्रास हाई कोर्ट के जज अब्दुल कुद्दोस ने कथित आरोप की गंभीरता और आरोपी के व्यक्तित्व को रेखांकित करते हुए कहा कि, ''मामले की जांच प्राथमिक स्तर पर है और ऐसे में अग्रिम जमानत की याचिका योग्य नहीं है।''
इसी के साथ जज ने यह भी कहा कि, ''मामला एक पूर्व मंत्री की तरफ से किए गए कथित अपराध को लेकर है जो गंभीर प्रवृत्ति का है और प्रथम दृष्टया प्राथमिकी दर्ज करने के योग्य भी है।'' इसके अलावा यह भी कहा गया कि, 'याचिकाकर्ता से जानकारी एकत्र करने के लिए हिरासत में लेकर पूछताछ करनी जरूरी है। अगर जमानत दी जाती है, तो संभव है कि वो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर गंभीर जांच से बचे।'
सामने आने वाली जानकारी के अनुसार पूर्व मंत्री पर धारा 376 (बलात्कार के लिए सजा) के अलावा, अड्यार ऑल वुमन पुलिस ने आईपीसी की धारा 506 (i) (आपराधिक धमकी), 313 (महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात), 332 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और धारा 67A के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में पीड़ित महिला का कहना है कि वो पूर्व मंत्री मणिकंदन के साथ पिछले चार सालों से रिश्ते में थी, इस दौरान मणिकंदन शादी के बारे में बात करने से बचते रहे।
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