नई दिल्ली। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पांच राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चुनावी क्षेत्रों में चुनाव से 48 घंटे पहले किसी भी तरह के चुनाव पूर्व सर्वेक्षण जिसे कि एग्जिट पोल कहा जाता है को प्रतिबंधित कर दिया है। गौरतलब है कि इलेक्ट्राॅनिक मीडिया में एग्जिट पोल के परिणाम या फिर कौन सरकार में काबिज हो सकता है इसे लेकर अनुमानित पोल बताए जाते हैं। इसे लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने अपना प्रतिबंध लगा दिया है।
गौरतलब है कि अमृतसर में लोकसभा का उपचुनाव भी होना है। ऐसे में विभिन्न क्षेत्रों में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 ए के प्रावधान का हवाला दिया। इस दौरान चुनाव आयोग द्वारा कहा गया कि 4 फरवरी 2017 की सुबह करीब 7 बजे से 8 मार्च तक शाम 5.30 बजे तक एग्जिट पोल न किए जाने और किसी भी जनमाध्यम चाहे वह प्रिंट हो या फिर इलेक्ट्राॅनिक उसमें एग्जिट पोल की जानकारी नहीं दे सकेंगे ।
दरअसल चुनाव के क्षेत्र में मतदान से या चुनाव से 48 घंटे पहले ही यह बैन हो जाएगा। गौरतलब है कि गोवा में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत निर्वाचन आयोग पर सवाल उठा दिए थे। उन्होंने कहा था कि आयोग प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देशानुसार काम करता है। इस तरह के आरोप के बाद चुनाव आयोग ने दिल्ली के सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा था।
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