'हाथ पकड़कर प्यार का इजहार करना छेड़छाड़ नहीं', HC ने सुनाया फैसला

'हाथ पकड़कर प्यार का इजहार करना छेड़छाड़ नहीं', HC ने सुनाया फैसला
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मुंबई: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने एक रिक्शा चालक को यह कहकर अग्रिम जमानत दे दी कि लड़की का हाथ पकड़कर प्यार का इजहार करना छेड़छाड़ नहीं हो सकता। रिक्शा चालक पर नाबालिग लड़की ने उसका हाथ पकड़कर छेड़छाड़ करने का इल्जाम लगाया था। एकल-न्यायाधीश न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने अपने आदेश में बताया कि अपराधी धनराज का नाबालिग लड़की की लज्जा भंग करने या उसका यौन उत्पीड़न करने का कोई यौन इरादा नहीं था तथा इस प्रकार कोई मामला प्रथम दृष्टया नहीं बनता था।

यह घटना 1 नवंबर, 2022 की है, जब पीड़िता के पिता ने अपनी 17 वर्षीय बेटी के यौन उत्पीड़न करने की कोशिश के आरोप में पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया था। FIR के अनुसार, अपराधी धनराज बाबूसिंह राठौड़ ने उनकी 17 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की एवं यहां तक ​​कि उसका हाथ पकड़कर उसका शील भंग किया। पीड़िता के पिता के मुताबिक, अपराधी उसके परिवार को जानता था क्योंकि वह उनके आसपास रहता था। वह एक ऑटो रिक्शा चलाता है तथा पीड़िता कई बार अपने स्कूल और ट्यूशन सेंटर तक जाने के लिए उसी में यात्रा करती थी। अपराधी की ओर से अदालत में बताया गया कि घटना के दिन, अपराधी ने उसे रोका और उसे अपने रिक्शा में यात्रा करने के लिए मनाया था, मगर उसने मना कर दिया। फिर उसने पीड़िता का हाथ पकड़ा, उससे अपने प्यार का इजहार किया तथा जोर देकर कहा कि वह उसके ऑटो में बैठ जाए जिससे वह उसे घर छोड़ सके।

हालांकि, लड़की मौके से भाग गई तथा पिता को पूरी बात बताई जिसके पश्चात् राठौड़ के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। तथ्यों को देखने के बाद न्यायमूर्ति डांगरे ने अपराधी पर लगे छेड़छाड़ के आरोपों को निराधार बताया तथा उसे अग्रिम जमानत दे दी। 10 फरवरी को पीठ ने पारित आदेश में बोला, "लगाए गए आरोपों से, यह देखा जा सकता है कि प्रथम दृष्टया किसी भी यौन उत्पीड़न का मामला नहीं है क्योंकि अपराधी ने किसी यौन इरादे से उसका हाथ नहीं पकड़ा था। एक पल के लिए मान लें कि उसने ऐसा किया हो पर फिर भी पीड़ित लड़की के बयान से कोई यौन इरादे का पता नहीं चलता है। प्रथम दृष्टया अपराधी गिरफ्तारी से बचने का हकदार है, क्योंकि किसी भी उद्देश्य के लिए उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है।" अदालत ने अपने आदेश में हालांकि अपराधी को चेतावनी भी दी। साथ ही कहा, "साथ ही, उसे चेतावनी दी जाती है कि वह इस प्रकार की घटना को भविष्य में नहीं दोहराएगा तथा अगर वह ऐसा करता है, तो उसे दी गई गिरफ्तारी से राहत वाला आदेश वापस ले लिया जाएगा।" 

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