'अंतिम संस्कार पर भी लगेगा 18% GST..', कांग्रेस से लेकर मीडियाकर्मियों तक ने फैलाया 'झूठ'

'अंतिम संस्कार पर भी लगेगा 18% GST..', कांग्रेस से लेकर मीडियाकर्मियों तक ने फैलाया 'झूठ'
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नई दिल्ली: 47वीं GST परिषद की बैठक के बाद यह ऐलान किया गया था कि सड़कों, पुलों, रेलवे, मेट्रो, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, श्मशान आदि के निर्माण कॉन्ट्रैक्टों पर लागू GST को 12 फीसदी से बढ़ाते हुए 18 फीसदी कर दिया गया है। लेकिन, कुछ समाचार पोर्टलों और विपक्षी नेताओं ने इस ऐलान को अपने तरीके से दिखाया और दावा किया कि श्मशान सेवाओं पर 18 फीसद GST लगाया गया है। ewzviewz.com के एडिटर डॉ. धीमंत पुरोहित ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, 'श्मशान सेवाओं पर 18% GST।'

कांग्रेस के राष्ट्रीय मीडिया कोऑर्डिनेटर शैलेंद्र चौधरी ने लोगों से पुछा कि वे श्मशान सेवाओं पर GST को लेकर क्या सोचते हैं? उन्होंने ट्वीट करते हुए पुछा कि, 'शमशान पर 18 फीसद GST को आप क्या कहेंगे? आपदा में अवसर, निर्दयी सरकार या दोनों?' वहीं, जाने माने अख़बार डेक्कन हेराल्ड के पत्रकार रशीद कप्पन ने भी इस मुद्दे पर झूठ फैलाया, उन्होंने लिखा, 'श्मशान घाट पर 18% GST। मानो लोग टैक्स देने के लिए मर रहे हैं!'

वहीं, तेलंगाना टुडे के संपादक श्रीनिवास के रेड्डी ने ग्राउंड ज़ीरो इंडिया को कोट करते हुए लिखा कि, 'यहाँ के अस्पतालों में, रोगी जो बच जाता है, वह बेड के लिए भारी GST चुकाता है। वहीं, मरने वाले मरीज को श्मशान घाट के लिए भारी GST देना पड़ता है। कुछ भी हो, सभी पर मोदी सरकार का बोझ है।' दिलचस्प बात यह है कि श्रीनिवास रेड्डी ने NDTV की रिपोर्ट का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें स्पष्ट रूप से 'श्मशान के लिए वर्क कॉन्ट्रैक्ट' लिखा गया था। वहीं, चित्तपुर के पूर्व कांग्रेस MLA प्रियांक खड़गे ने लिखा कि, 'भाजपा सरकार आपको चैन से मरने भी नहीं देगी। श्मशान घाट पर 18% GST। ना…… ना मरने दूँगा।'

वहीं, केंद्र सरकार ने बुधवार (20 जुलाई 2022) को स्पष्ट किया कि श्मशान सेवाओं पर 18 फीसद GST का ऐलान का दावा करने वाली रिपोर्ट फर्जी है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) की फैक्ट-चेकिंग साइट ने जानकारी दी है कि श्मशान सेवाओं पर 18 फीसदी GST लगाने का दावा भ्रामक है। PIB ने कहा कि अंतिम संस्कार, दफनाने, श्मशान या मुर्दाघर सेवाओं पर GST नहीं लगाया गया है। GST सिर्फ श्मशान से संबंधित होने वाले कामों के कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होता है। इसका मतलब है कि श्मशान के निर्माण और रखरखाव से संबंधित सेवाओं पर GST लगेगा।

 

बता दें कि GST अधिनियम 2017 की अनुसूची III की धारा 7 (4) के मुताबिक, मृतक के परिवहन सहित अंतिम संस्कार, दफन, श्मशान या मुर्दाघर की सेवाओं को GST से बाहर रखा गया है। इससे पहले, श्मशान घाट के वर्क कॉन्ट्रैक्ट पर सिर्फ 12 फीसद GST लगता था, जिसे 47वीं GST परिषद की बैठक के दौरान गैर-NDA / भाजपा शासन वाले राज्यों समेत सभी राज्यों के प्रतिनिधियों की सहमति से बढ़ाते हुए 18 प्रतिशत कर दिया गया है।

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