मुंबई, मुंबई सेंट्रल सीजीएसटी कमिश्नरी द्वारा उजागर किए गए धोखाधड़ी वाले जीएसटी इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) रैकेट के सिलसिले में एक व्यवसायी को हिरासत में लिया गया था, जिसमें 234 करोड़ रुपये के झूठे बिल और 41 करोड़ रुपये के नकली आईटीसी शामिल थे।
जीएसटी के एक अधिकारी के अनुसार, अधिकारियों ने सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनिट, मुंबई सीजीएसटी जोन से मिली जानकारी के आधार पर दो मस्जिद बंदर-आधारित फर्मों, जय विनायक इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड और जय विनायक मेटल कॉर्पोरेशन के खिलाफ जांच शुरू की।
व्यापारी को सीजीएसटी अधिनियम की धारा 69 के तहत पूछताछ के दौरान एकत्र किए गए भौतिक साक्ष्य और उसके स्वीकारोक्ति के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।
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