राजस्थान : छत्तीसगढ़ की युवती से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद फलाहारी बाबा की जमानत याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है.बता दें कि फलाहारी बाबा की यह दूसरी जमानत याचिका है जिसे कोर्ट ने खारिज किया है.
आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की युवती से यौन शोषण के आरोप में जेल की हवा खा रहे फलाहारी बाबा की ओर से दायर याचिका को जस्टिस पंकज भंडारी की अदालत ने खारिज कर दिया.इससे पहले 22 सितंबर 2017 को फलाहारी बाबा की ओर से जमानत का आवेदन लगाया गया था , जिसे ख़ारिज कर दिया गया था.तब से यह तब से फलाहारी बाबा जेल में बंद है.
ऐसा नहीं है कि इस तथाकथित बाबा की जमानत के लिए प्रयास नहीं किए .बाबा की ओर से अधिवक्ता एके जैन ने याचिका वापस ली. युवती से रेप के आरोपी जेल में बंद फलाहारी बाबा की जमानत याचिका पर 1 नवंबर 2017 को हाईकोर्ट में होनी थी. लेकिन सुनवाई से पहले ही याचिका हटा ली गई थी. इसके पूर्व अक्टूबर में राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में बाबा को यूरिन में इंफेक्शन की शिकायत पर यह जांच कराई गई थी. सोनोग्राफी, एक्सरे ब्लड की जांच में ठीक मिलने पर कैथेटर (मूत्र नली) को हटाकर वापस जेल भेज दिया गया.
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