नई दिल्ली: हरियाणा के फरीदाबाद जिले का बहुचर्चित निकिता तोमर हत्याकांड के दो मुख्य आरोपितों तौसीफ और रेहान को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बुधवार (24 मार्च) को दोषी पाया है। शुक्रवार 26 मार्च को दोषियों की सजा पर फैसला दिया जाएगा। वहीं, हत्याकांड में इस्तेमाल किए गए हथियार तौसीफ को मुहैया करवाने वाले अजरुद्दीन को बरी कर दिया गया है।
गत वर्ष अक्टूबर में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में अग्रवाल कॉलेज के बाहर 21 साल की छात्रा निकिता तोमर की दो लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दरअसल, आरोपित तौसीफ ने निकिता को गाड़ी में खींचने का प्रयास किया, किन्तु जब वो नाकाम रहा तो उसने उसे गोली मार दी थी। वहीं, इस हत्याकांड के वायरल वीडियो में अन्य आरोपित मोहम्मद रिहान द्वारा तौसीफ को कार में वापस खींचते देखा जा सकता है। यह पूरी घटना CCTV में भी कैद हो गई थी, जो बाद में सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो गई।
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, लड़की के घरवालों ने आरोप लगाया था कि निकिता पर तौसीफ धर्म परिवर्तन के लिए दबाव डाल रहा था। तीन वर्ष पूर्व इस संबंध में पंचों के सामने फैसला भी हुआ, किन्तु तौसीफ ने दोबारा लड़की के संपर्क में आने की कोशिश की। उसने बार बार निकिता को यही कहा, ‘मुस्लिम बन जा हम निकाह कर लेंगे’, लेकिन जब लड़की ने उसकी बात नहीं सुनी तो उसकी गोली मार कर हत्या कर दी।
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