मुंबई : शहर में कांदिवली स्थित निसर्ग हैवेन सोसायटी ने परिसर में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर सोसायटी के सदस्य पर 3.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सदस्य एक विज्ञापन कंपनी में एक्जीक्यूटिव पद पर हैं और पशु प्रेमी हैं। बता दें इससे पहले भी शहर की कई कॉलोनियों में इस तरह के फरमान सुनाए जा चुके है.
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ऐसा है जुर्माने का प्रावधान
सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार सोसायटी के चेयरमैन ने कहा कि सोसायटी के करीब 98 फीसदी सदस्यों ने सोसायटी परिसर में आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर भारी जुर्माना लगाने संबंधी नियम को पास किया था। सोसायटी का चेयरमैन होने के नाते यह उनका कर्तव्य था कि सभी सदस्य इसका पालन करें। यदि सोसायटी का कोई सदस्य परिसर के बाहर कुत्तों को खाना खिलाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम भी पशु प्रेमी हैं। हमारा कदम पशु अधिकारियों के खिलाफ नहीं है। साथ ही यह मानवाधिकार भी सवाल है।
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सोसायटी परिसर में ही हुआ जन्म
इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये आवारा कुत्ते आक्रामक होते हैं और ये बच्चों, बुजुर्गों अन्य पर भौंकते रहते हैं। साथ ही इनके साथ साफ-सफाई की दिक्कत है। सोसायटी सदस्यों से कई शिकायतें मिलने के बाद ही नियम बनाया गया था। वही खाना खिलाने वाले व्यक्ति ने कहा कि ये आवारा कुत्ते नहीं है। इनका जन्म सोसायटी परिसर में हुआ है। इनके जन्म से ही वह इनकी देखभाल कर रही हैं लेकिन अचानक से सोसायटी ने एक समिति गठित कर दी जिसने कुत्तों को खाना देने पर जुर्माना का नियम बना दिया।
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