उत्तर प्रदेश की योगी सरकार विधायक निधि आवंटन नियमावली में एक और बदलाव करने जा रही है. सरकार ये सारे प्रयास कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए कर रही है. कोरोना से बचाव के लिए विधायक अब अपने क्षेत्र से बाहर भी निधि का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन अपने जिले की सीमा के भीतर ही होना चाहिए. किसी संस्था को 25 लाख रुपये से अधिक निधि आवंटित निधि की जा सकेगी.
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इस मामले को लेकर ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह ने बताया कि कोरोना संकट से निपटने के लिए अब विधायक अपनी निधि से एक वर्ष में डेढ़ करोड़ रुपये तक चिकित्सीय सुविधाओं व उपकरण आदि खरीद के लिए दे सकेंगे. प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सहमति मिलते ही आदेश जारी होगा. इससे जिले के अस्पतालों में वेंटिलेटर, परीक्षण किट, मास्क, थर्मल एमेजिंग स्कैनर, दस्ताने, सैनिटाइजर जैसी जरूरी चिकित्सीय उपकरणों की पूर्ति हो सकेगी.
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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि खरीदे गए उपकरणों का उपयोगकर्ता जिला मुख्य चिकित्साधिकारी अथवा प्रधानाचार्य राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय को नामित किया जाएगा. खरीद प्रक्रिया का जिलास्तरीय आडिट भी कराया जाएगा. इनसे रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर सुरक्षित दूरी से तापमान परीक्षण व थर्मल एमेजिंग स्कैनर की व्यवस्था हो सकेगी.
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