रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा शनिवार को आधार को बैंक खातों से लिंक करने की अनिवार्यता के आदेश के खिलाफ इसकी संवैधानिक वैधता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक नई याचिका दायर की गई है. इस आदेश को निजता का उल्लंघन बताया गया है.
उल्लेखनीय है कि शनिवार को रिजर्व बैंक ने आदेश जारी कर स्पष्ट किया था कि बैंक खाते को बायोमीट्रिक पहचान संख्या आधार से जोड़ना अनिवार्य है. रिजर्व बैंक ने ऐसा इसलिए किया, क्योंकि मीडिया में यह खबर थी कि सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी के जवाब में रिजर्व बैंक ने कहा है कि बैंक खाते को आधार से जोड़ने को लेकर उसने कोई आदेश जारी नहीं किया है. रिजर्व बैंक ने खुलासा किया कि 1 जून, 2017 को सरकारी वजट में प्रकाशित प्रिवेंशन ऑफ मनी लांड्रिंग रूल्स, 2017 के अनुसार बैंक खाते को आधार से साथ जोड़ना जरूरी है..
बता दें कि रिजर्व बैंक के इस आदेश के खिलाफ कल्याणी मेनन सेन ने याचिका दायर की है. उन्होंने मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करने के आदेश के खिलाफ भी याचिका दायर की हुई है. याचिकाकर्ता सेन के अनुसार ये निजता के अधिकार का उल्लंधन का मामला है. स्मरण रहे कि सरकार ने इस साल जून में बैंक खाता खोलने के लिए और 50 हजार रुपये से ज्यादा के लेन-देन के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया है.
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