मुंबई: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की पूर्व महापौर एवं शिवसेना (उद्धव गुट) की नेता किशोरी पेडनेकर समेत 3 व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी के एक मामले में FIR दर्ज की गई है। मामला उपनगरीय वर्ली में महाराष्ट्र सरकार के स्लम पुनर्वास प्राधिकरण (SRA) के तहत बनाए गए फ्लैट्स को हासिल करने का है।
गोमाता जनता SRA सोसाइटी में मौजूद फ्लैट्स के अधिग्रहण के सिलसिले में धोखाधड़ी एवं जालसाजी के इल्जाम में पेडनेकर और एक प्राइवेट फर्म के 3 अफसरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। SRA के अफसर उदय पिंगले की शिकायत के अनुसार, पूर्व महापौर पेडनेकर ने गोमाता सोसाइटी में गंगाराम बोगा के नाम पर एक फ्लैट का अधिग्रहण किया था। फ्लैट 2008 में बोगा को आवंटित किया गया था, किन्तु पेडनेकर ने 2017 के बृहन्मुंबई नगर निगम चुनावों में अपनी संपत्ति के तौर पर इसका उल्लेख किया था।
पुलिस के अनुसार, FIR में एक और मामले का जिक्र है, जिसके अनुसार 2008 में किसी और व्यक्ति को एक कमर्शियल यूनिट दी गई थी। लेकिन बाद में इस प्रॉपर्टी को एक निजी फर्म ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज (RoC) के साथ रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज दाखिल करते वक़्त अपना ऑफिस बताया था। SRA के नियमों का उल्लंघन करते हुए 2017 में फर्म ने एक दूसरी प्रॉपर्टी को भी ले लिया था। पुलिस अफसर के अनुसार, किशोरी पेडनेकर के अतिरिक्त तीन अन्य व्यक्तियों के खिलाफ धोखाधड़ी और दूसरे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मगर इस मामले में अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तहकीकात जारी है। इससे पहले किशोरी जनवरी 2021 में ख़बरों में आ गई थीं, जब उन्हें एक व्यक्ति ने धमकी दी थी। धमकी देने वाले 20 वर्षीय व्यक्ति को जामनगर गुजरात से पकड़ा गया था। अपराधी ने मेयर किशोरी पेडनेकर के मोबाइल पर फोन किया था। अपराधी ने हिंदी में बात की तथा मेयर को गाली दी थी। मेयर ने बाद में दक्षिण मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की थी, जहां BMC मुख्यालय स्थित है। पुलिस के पास सिर्फ मोबाइल नंबर था एवं तकनीकी के जरिए पुलिस मनोज तक पहुंचने में सफल रही।
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