भोपाल: देशभर मे कोरोना महामारी एवं उसके रोकथाम के पश्चात् दिवाली की तैयारियां अपने चरम पर है। मगर इस बार फिर मध्य प्रदेश में दिवाली पर सख्ती देखने को मिल सकती है। प्रदेश के 3 बड़े शहर ग्वालियर, कटनी एवं सिंगरौली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लग सकती है। साथ ही राजधानी भोपाल एवं इंदौर में ग्रीन पटाखे फोड़ते की इजाजत होगी।
दरअसल, मध्य प्रदेश पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने ग्वालियर, कटनी एवं सिंगरौली में दिवाली पर पटाखे फोड़ने पर पूरी तरह पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। कहा जा रहा है कि पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड ने सर्वोच्च न्यायालय एवं एनजीटी के फैसले में तय फार्मूले के हिसाब से इन शहरों में पटाखों पर पूर्ण पाबंदी की सिफारिश गृह विभाग को भेज दी है। खबर के मुताबिक बीते वर्ष नवंबर में इन तीनों शहरों का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआई) 200 से ज्यादा यानी पुअर केटेगरी था। ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय एवं एनजीटी दोनों के आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी संबंधित कलेक्टर, एसपी एवं पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड की है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सिफारिश के आधार पर अब गृह विभाग पटाखों पर पाबंदी एवं छूट संबंधी आदेश जारी कर सकता है।
बता दें कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, सागर एवं रतलाम जैसे शहरों में रात 8 से 10 बजे के बीच बस ग्रीन पटाखे ही फोड़ने की इजाजत होगी। खबरों की माने तो नवंबर 2021 में इन 6 शहरों का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 100 से 200 के बीच रिकाॅर्ड हुआ था जिसमें भोपाल का सर्वाधिक 195 एवं इंदौर का 192 था। वहीं जिन शहराें में एक्यूआई 100 से नीचे था, वहां पटाखे फोड़े जा सकेंगे। कहा जा रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का पटाखों पर प्रतिबंध का आदेश केवल शहरी क्षेत्रों के लिए है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र पटाखों पर प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
शराबबंदी को लेकर आया नया कानून, अब शराबी के साथ पुरे परिवार को भुगतना पड़ेगा हर्जाना
दुल्हन की जगह निकला लड़का, हैरान कर देने वाला है मामला
'बच्चों के रूप में जन्म लेंगी आत्माएं, ये अल्लाह का हुक्म है..', जनसँख्या मुद्दे पर सपा MLA का बयान