आतिशबाजी की दुकाने होगी आबादी क्षेत्रों से बाहर, संयुक्त दल का हुआ गठन

आतिशबाजी की दुकाने होगी आबादी क्षेत्रों से बाहर, संयुक्त दल का हुआ गठन
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उज्जैन/ब्यूरो। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री आशीष सिंह ने आने वाले समय में दशहरा और दीपावली पर्व के दौरान जन-सुरक्षा की दृष्टि से फटाका सामग्री के क्रय-विक्रय और संग्रहण की जांच और जन-सुरक्षा हेतु आतिशबाजी/फटाका दुकानों को आबादी क्षेत्रों से बाहर स्थानान्तरित करने के लिये अनुभाग स्तर पर संयुक्त दल का गठन किया है। सभी अनुभागों में संयुक्त दल में अनुविभागीय दण्डाधिकारी, नगर पुलिस अधीक्षक/अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी और थाना प्रभारी होंगे।

 उपरोक्त गठित दल अपने-अपने कार्यक्षेत्र में स्थित फटाका आतिशबाजी और अन्य समस्त प्रकार की विस्फोटक सामग्री के सभी स्थायी/अस्थायी अनुज्ञप्तिधारियों के प्रतिष्ठानों की संयुक्त जांच कर सात दिवस में संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। उल्लेखनीय है कि जन-सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक अनुज्ञप्तिधारी आबादी क्षेत्र में स्वीकृत अपनी दुकानों में केवल फटाकों के सेम्पल प्रदर्शित कर ऑर्डर प्राप्त कर सकते हैं और उनके द्वारा फटाकों का संग्रहण और प्रदाय आबादी क्षेत्र के बाहर स्थित गोडाउन से किया जायेगा।

 ऐसी स्थिति में यदि किसी अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आबादी क्षेत्र में फटाकों का संग्रहण और विक्रय करना पाया जाता है तो सुरक्षा की दृष्टि से इस तरह की गतिविधि पर तत्काल प्रतिबंध लगाकर विस्फोटक सामग्री के संग्रहण और विक्रय को आबादी क्षेत्र से बाहर स्थानान्तरित करवाना संयुक्त दल सुनिश्चित करेंगे। यदि जांच दल जांच/कार्यवाही में कोई अन्य अनियमितता पाता है तो दल त्रुटिकर्ता के विरूद्ध तत्काल वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। सम्बन्धित एसडीएम आवश्यक होने पर अपने स्तर से जांच दल में अन्य विभाग के अधिकारियों को भी सम्मिलित करने के लिये स्वतंत्र रहेंगे। अनुज्ञप्तिधारियों से विस्फोटक अधिनियम और तत्सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेश/परिपत्र के प्रावधानों और स्थानीय निर्देशों का पालन कराने का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उपरोक्तानुसार गठित दल का होगा।

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