पहले मंदिर के बगल में किया कब्ज़ा, फिर 5 लोगों को मारे चाक़ू ..! आरोपी इंकलाब खान के अवैध घर पर चला BMC का बुलडोज़र

पहले मंदिर के बगल में किया कब्ज़ा, फिर 5 लोगों को मारे चाक़ू ..! आरोपी इंकलाब खान के अवैध घर पर चला BMC का बुलडोज़र
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मुंबई: बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने मुंबई क्षेत्र के साकीनाका क्षेत्र के 5 हिंदू व्यक्तियों पर हमला करने के बाद इंकलाब खान नामक एक आरोपी की अवैध संपत्ति को ध्वस्त कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना 14 मार्च को रमज़ान के दौरान हुई थी जहाँ आरोपी इंक़लाब खान ने एक हिंदू मंदिर के बगल में अपने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ शिकायत करने पर 5 हिंदुओं पर बेरहमी से हमला कर दिया था।

आरोपियों द्वारा हमला किए गए पीड़ितों की पहचान सिद्धेश प्रकाश घोरपड़े (23), राजेश तंगराज चेट्टियार (28), तंगराज चेट्टियार (58), लक्ष्मी चेट्टियार (52) और विक्की (30) के रूप में की गई है। इन सभी पीड़ितों को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें सायन अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी घायल व्यक्ति जरीमारी के अंबेडकर नगर इलाके के निवासी बताए जा रहे हैं। कथित तौर पर, एक हिंदू मंदिर से सटे साकीनाका इलाके में उसके अवैध अतिक्रमण के बारे में शिकायत करने पर आरोपी ने पीड़ितों पर चाकू से हमला किया। रिपोर्टों के अनुसार, आरोपी ने अशांति फैलाएं के लिए स्थानीय हिंदुओं को परेशान किया, जो बगल के मंदिर में नियमित रूप से पूजा करते थे। लोगों ने इंकलाब खान के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की थीं, लेकिन स्थानीय अधिकारियों ने कथित तौर पर कार्रवाई करने से इनकार कर दिया था।

14 मार्च को, आरोपी इंकलाब खान ने उन लोगों पर चाकू से हमला किया, जिन्होंने उसके खिलाफ शिकायत की थी। इस घटना से समुदाय में हंगामा मच गया और पीड़ित के परिवार के सदस्यों ने उसकी गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि, आरोपी ने उसी चाकू का इस्तेमाल खुद को घायल करने के लिए किया और उसे भी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उसने खुद पर कई वार किए और खुद को घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के 5 दिन बाद 19 मार्च को मुंबई उपनगरीय संरक्षक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने आरोपियों की अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने का आदेश दिया।

मंत्री द्वारा दिए गए आदेशों के अनुसार, नागरिक निकाय ने बाकी संरचना को तोड़ दिया और केवल भूतल को खड़ा रहने दिया। लोढ़ा ने कहा कि “साकी नाका में हुई घटना की समीक्षा करने के बाद, हमें एहसास हुआ कि हिंदुओं को परेशान करने और उन पर अत्याचार करने का मालवानी पैटर्न यहां भी चल रहा है। इसलिए उचित कार्रवाई की गई।' लोढ़ा ने अवैध संपत्ति को ध्वस्त करने का आदेश देने के बाद कहा, ''यहां के धरती पुत्रों के साथ अन्याय हो रहा है, जिसे अब और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।'' खान कथित तौर पर नशीली दवाओं से संबंधित अपराधों सहित कई आरोपों का सामना कर रहा है।

दिए गए मामले में, आरोपी को पुलिस ने घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल से हटा दिया है और भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 307 (हत्या का प्रयास) के तहत गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच चल रही है। 

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