GST के अंतर्गत टैक्स चोरी करने का पहला मामला आया सामने

GST के अंतर्गत टैक्स चोरी करने का पहला मामला आया सामने
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देशभर में गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स लागू यानी GST लागु होने के बाद इसके माध्यम से टैक्स चुराने का पहला मामला सामने आया है. जानकारी के मुताबिक यह मामला राजधानी दिल्ली का जहां 28 करोड़ रूपए टैक्स की चोरी की गई है. जीएसटी अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में दिल्ली के शहादरा स्थित पिता-पुत्र को गिरफ्तार किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिकआरोपी पिता पुत्र को 22 मई के दिन गिरफ्तार किया गया था.

इस मामले पर वित्त मंत्रालय का कहना है कि यह जाली तरीके से इनपुट (साधन सामग्री) कर क्रेडिट के लिए चालान जारी करने से संबंधित है. इसमें तांबा उद्योग संबंधित करीब 287 करोड़ रुपये की कर चोरी की गई. बयान में कहा गया है कि कई स्थानों पर छापेमारी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज और प्रमाण जब्त किए गए. अधिकारियों के मुताबिक जाँच के आधार पर दिल्ली निवासी पिता पुत्र की भूमिका सामने आई है.

इन दोनों को CGST कानून की धारा 69(1) के तहत गिरफ्तार किया गया है जिसके बाद दोनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. बता दें कि CGST कानून की धारा 132 के तहत वस्तु की आपूर्ति किए बिना चालान या बिल जारी करना और गलत तरीके से इनपुट कर क्रेडिट का लाभ उठाना जैसे अपराध शामिल है.

 

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