लखनऊ: उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के लिए सरकार की तरफ से जारी OBC आरक्षण को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच ने निरस्त कर दिया है। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने फ़ौरन चुनाव कराने का निर्देश दिया है। उच्च न्यायालय के इस फैसले पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा मुहैया करायेगी, फिर चुनाव कराएगी।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि, 'राज्य सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा मुहैया करायेगी, इसके पश्चात ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा, यदि आवश्यक हुआ, तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के फैसले के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी।'
वहीं, राज्य के नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा है कि, 'बगैर OBC आरक्षण यूपी में निकाय चुनाव नहीं होने देंगे, यदि आवश्यकता पड़ी तो उच्च न्यायालय के फैसले पर शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, राज्य की योगी सरकार OBC आरक्षण के समर्थन में है, 5 दिसंबर की अधिसूचना में प्रदेश के ओबीसी को सभी पदों पर 27 फीसद का आरक्षण दिया गया था।'
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