गुवाहाटी: मुस्लिम आबादी में तेज़ी से हो रही वृद्धि के कारण असम में 2041 के बाद हिंदू अल्पसंख्यक हो जाने का ख़तरा है। क्या असम में भी इस्लामी कट्टरपंथी हिंसा का ऐसा ही दौर देखने को मिलेगा, जैसे बांग्लादेश में देखा जा रहा है, या जैसा कभी कश्मीर में हो चुका है ? इन सवालों में असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा भी उलझे हुए हैं। उन्होंने इन मुद्दों पर कहा है कि, "इस अनिश्चित समय में, जब हम बांग्लादेश के साथ अपनी सीमाओं की रक्षा कर रहे हैं, मेरा ध्यान अक्सर भविष्य के असम, 2041 की ओर जाता है। मैं वर्तमान में आगे बढ़ने के लिए शक्ति और धैर्य की प्रार्थना करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि हमारे आज के प्रयास एक उज्जवल कल की नींव रखेंगे। हमें अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने का साहस मिले।" दरअसल, शेख हसीना के इस्तीफे और उनके देश छोड़ने के बाद भी बांग्लादेश में हिंसा नहीं थमी है, सरकार विरोधी आंदोलन की आड़ लेकर कट्टरपंथी लोग, हिन्दुओं को निशाना बना रहे हैं, लड़कियों से रेप हो रहे हैं, घरों मंदिरों में आग लगाई जा रही है और पुरुषों की हत्या हो रही है। सीएम हिमंता बिस्वा ने चिंता जताई है कि, असम में जिस तरह मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है, आने वाला समय राज्य के लिए दुखदायी हो सकता है, जिसके लिए अभी से कदम उठाने की आवश्यकता है।
इस बीच, जिरीबाम के जिला मजिस्ट्रेट, कृष्ण कुमार ने बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों के आने की आशंका के कारण होने वाली किसी भी संभावित हिंसा को रोकने के प्रयास में तत्काल प्रभाव से सख्त कर्फ्यू लगा दिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, धारा 163 सार्वजनिक सुरक्षा और संभावित दंगों के बारे में बढ़ती चिंताओं के जवाब में इस निर्देश को अनिवार्य बनाती है। जिरीबाम जिले के पूरे राजस्व क्षेत्र में लागू कर्फ्यू के तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने और हथियार या अन्य धारदार वस्तुएं ले जाने पर प्रतिबंध है, जिनका इस्तेमाल हिंसक कृत्यों में किया जा सकता है। यह निर्देश सरकारी कर्मचारियों, कानून प्रवर्तन अधिकारियों या महत्वपूर्ण सेवाओं के प्रदाताओं पर लागू नहीं होता है। यह निवारक कार्रवाई पुलिस अधीक्षक की एक रिपोर्ट के जवाब में की गई है, जिसमें संकेत दिया गया था कि असामाजिक तत्वों की गतिविधियों से गड़बड़ी और हिंसा होने का वास्तविक खतरा है। इस आदेश में आगे कहा गया है कि विवाह और अंतिम संस्कार सहित किसी भी जुलूस के आयोजन से पहले जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस अधीक्षक को अपनी पूर्व स्वीकृति लेनी होगी।
किसी भी तरह की गड़बड़ी को कम करने के लिए, जिरीबाम नगर परिषद और बोरोबेकरा उप-विभाग में सुबह 9:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक कर्फ्यू में ढील दी जाएगी, जिसके बाद नियमित कामकाज फिर से शुरू हो जाएगा। यह निर्देश तुरंत प्रभावी होगा और अगली सूचना तक जारी रहेगा। व्यापक जानकारी की गारंटी के लिए, इसे नोटिस बोर्ड, जिला प्रशासन की वेबसाइट और स्थानीय मीडिया के माध्यम से बड़े पैमाने पर प्रसारित किया गया है। कई सरकारी और सुरक्षा विभागों को दिए गए समन्वय निर्देशों के अनुसार, सुरक्षा बलों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने और कर्फ्यू को लागू करने का काम सौंपा गया है।
फ़ेरज़ावल के जिला आयुक्त आशीष दास ने बांग्लादेश से अवैध प्रवास के बारे में बढ़ती चिंताओं को दूर करने के प्रयास में अभी से पूरे जिले में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया है। निर्णायक कार्रवाई करके, सुरक्षा मुद्दों को संबोधित करते हुए कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का इरादा है। भारतीय नगर सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023, कानून की धारा 163 जिसने कर्फ्यू स्थापित किया है, पाँच या अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने को रोकता है और हर दिन शाम छह बजे से सुबह छह बजे के बीच लोगों की अपने घरों से बाहर निकलने की गतिशीलता को सीमित करता है। विनियमन चाकू, आग्नेयास्त्र और अन्य संभावित खतरनाक वस्तुओं को ले जाने पर भी रोक लगाता है।
कर्फ्यू हर समय लागू रहेगा, सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक छूट का समय निर्धारित किया गया है ताकि आवश्यक गतिविधियों को अनुमति दी जा सके। कर्फ्यू की सीमा सरकारी संस्थाओं, सुरक्षा कर्मियों या महत्वपूर्ण सेवाओं पर लागू नहीं होती है। विवाह या अंतिम संस्कार से संबंधित आपातकालीन जुलूसों के लिए आवेदन जिला पुलिस अधीक्षक या फेरज़ावल के जिला आयुक्त को भेजे जा सकते हैं। ऐसे किसी भी आयोजन को आयोजित करने से पहले लिखित सहमति प्राप्त करनी होगी। कर्फ्यू जिले के नागरिकों की सुरक्षा करने और क्षेत्र में अनधिकृत आव्रजन की कथित चिंता को संभालने का प्रयास करता है। सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना और कर्फ्यू को ठीक से लागू करना सुरक्षा कर्मियों की ज़िम्मेदारी है।
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