नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के MLA प्रकाश जारवाल, उसके सहयोगी कपिल नागर और एक अन्य आरोपी के खिलाफ ख़ुदकुशी के लिए उकसाने, धमकाने और साजिश रचकर जबरन वसूली के आरोप तय कर दिए हैं. स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने केस में अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 24 और 25 नवंबर की तारीख निर्धारित करने का आदेश दिया.
दरअसल, 22 अक्टूबर को अदालत ने आरोप तय करने के मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था, इससे पहले 7 सितंबर को केस के दो आरोपियों कपिल नागर और हरीश कुमार जारवाल की तरफ से अपने बचाव में बहस कर दलीलें रखी गई थीं. बता दें कि साउथ दिल्ली के दुर्गा विहार में 18 अप्रैल 2020 को पानी के टैंकर की सप्लाई से संबंधित डॉक्टर राजेंद्र सिंह ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी. मौके पर पहुंची दिल्ली पुलिस को डॉक्टर के घर से दो पन्नों का एक सुसाइड नोट बरमाद हुआ था . डॉक्टर ने सुसाइड नोट में आप MLA प्रकाश जारवाल और कपिल नागर को जिम्मेदार बताया गया था.
जांच में पुलिस को एक डायरी भी मिली थी, जिसमें डॉक्टर के पानी के टैंकरों और उसके लिए प्रकाश जारवाल पर पैसे मांगने का हिसाब लिखा हुआ था, दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर के परिवार वालों की शिकायत पर मामले में आप MLA प्रकाश जारवाल को मुख्य आरोपी, कपिल नागर और हरीश जारवाल को सह आरोपी बनाते हुए तीनों के खिलाफ IPC की धारा 306, 386, 506 और 34 के तहत केस दर्ज किया था, हालांकि जून 2020 में तीनों आरोपियों को दिल्ली उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई थी, पुलिस ने बीते 28 अगस्त को प्रकाश जारवाल सहित तीन आरोपियों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दायर किया था.
पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर सुबह-सुबह मिली 'खुशखबरी', जानिए आज का भाव
ईरान ने सुरक्षा मुद्दों के समाधान के लिए क्षेत्रीय सहयोग का आह्वान
सोने-चांदी की कीमतों में आज बड़ा फेरबदल, जानिए आज का नया भाव