नई दिल्ली. किंगफ़िशर के मालिक विजय माल्या को मनी लॉन्ड्रिंग केस में यूके से भारत लाने के आदेश को सहमति मिल चुकी है, इस कार्यान्वहन में विदेश मंत्रालय को कोर्ट द्वारा जारी एक अनुरोध भेजा है. बता दे की गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय को मुम्बई कोर्ट के आदेश की डिटेल भेजी है, जिसमें माल्या को भारत लाने के लिए भारत-ब्रिटेन परस्पर कानूनी सहायता संधि (एमएलएटी) लगाने के इंफोर्समेंट डायरेक्टरेट के अनुरोध को स्वीकृत किया है.
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विदेश मंत्रालय से विजय माल्या को भारत लेन के लिए ब्रिटेन के अधिकारियो को जानकारी भेजने का अनुरोध किया है. मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत मुम्बई कोर्ट ने विजय माल्या के खिलाफ भारत-ब्रिटेन संधि के तहत उन्हें वापिस लाने के आग्रह को स्वीकार किया है. कोर्ट ने जांच और आपराधिक मामलो के आधार पर ईडी के आग्रह को मंजूरी दी है.
बता दे के इस केस में माल्या और उनकी बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइन्स पर आईडीबीआई बैंक के साथ करीब 900 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप है.उन्हें ब्रिटेन से भारत लाने का यह निर्णय उनके लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है. सीबीआई भी भ्रष्टाचार रोकथाम कानून के प्रावधानों और भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मनी लॉन्ड्रिंग केस की जांच कर रही है.
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