नई दिल्ली: कांग्रेस की पूर्व सांसद अन्नू टंडन को दो साल कैद की सजा सुनाई गई है. अन्नू टंडन को यह सजा धरना-प्रदर्शन के दौरान ट्रेन रोकने के चलते सुनाई गई है. उन्नाव के तत्कालीन कांग्रेस जिलाध्यक्ष सूर्यनारायण यादव, शहर अध्यक्ष अमित शुक्ला, युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष अंकित परिहार को भी दोषी ठहराते हुए दो- दो साल की सजा सुनाई गई है. अदालत ने इन सभी दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. MPMLA कोर्ट के जज पवन राय ने सभी दोषियों को यह सजा सुनाई है.
इससे पहले 12 जून 2017 को RPF ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी. ये सभी प्रदर्शनकारी, उन्नाव स्टेशन के पूर्वी किनारे पर ट्रेन के इंजन पर चढ़ गए थे. इस प्रदर्शन के कारण ट्रेन 12 मिनट लेट हो गई थी. सभी प्रदर्शकारियों का नेतृत्व अन्नू टंडन कर रही थीं. यह मामला 2018 में अदालत में दाखिल हुआ था और जाँच के बाद RPF के उपनिरीक्षक मिथिलेश कुमार यादव ने अभियुक्तों के खिलाफ, रेलवे एक्ट की धारा 174(a) में आरोप पत्र दायर किया था.
अगस्त 2018 में अदालत ने आरोप पत्र का संज्ञान लेते हुए केस का विचारण शुरू किया था. बता दें, अन्नू टंडन ने अभी हाल ही में कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देकर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व सीएम अखिलेश यादव की उपस्थिति में सपा का दामन थमा था.
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