पूर्व मंत्री सरकारी बंगले 15 दिन में खाली करें - पटना हाई कोर्ट

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पटना : आरजेडी के पूर्व मंत्रियों को पटना हाई कोर्ट से झटका लगा है.उन्होंने अपने बंगले खाली नहीं करने को लेकर पटना हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी . जिसकी सुनवाई के बाद कोर्ट ने उन्हें 15 दिन में सरकारी बंगले खाली करने का फरमान जारी किया है .

उल्लेखनीय है कि बिहार में गत वर्ष बीजेपी और जदयू गठबंधन की नई सरकार बनने के बाद आरजेडी कोटे के पूर्व मंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने के लिए भवन निर्माण विभाग ने 20 सितंबर 2017 को नोटिस भेजा था .जिसके जवाब में बंगले को खाली नहीं करने की जिद को लेकर आरजेडी कोटे के 8 पूर्व मंत्रियों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर दी थी. जिस पर पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुधीर सिंह ने सुनवाई के बाद आदेश जारी किया कि सभी 8 पूर्व मंत्रियों को अपना बंगला 15 दिनों के अंदर खाली करना होगा.

पटना हाईकोर्ट के न्यायाधीश सुधीर सिंह ने खुलासा किया कि नियमानुसार मंत्री नहीं रहने के बाद वह केवल 1 महीने तक अपने सरकारी बंगले में रह सकते हैं,यह सभी आरजेडी के पूर्व मंत्री अब केवल विधायक हैं, इसलिए इन्हें विधायकों को आवंटित किए जाने वाले घर दिए जाएं. बता दें कि आरजेडी के जिन 8 पूर्व मंत्रियों ने आवेदन दिया था उनमें अब्दुल बारी सिद्दीकी, चंद्रिका राय, अब्दुल गफूर, शिव चंद्र राम, अनीता देवी, चंद्रशेखर, विजय प्रकाश और आलोक मेहता शामिल हैं. बता दें कि आरजेडी कोटे के एक और मंत्री तेज प्रताप यादव ने गत सप्ताह अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया, लेकिन उनके भाई और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अब तक अपना सरकारी बंगला खाली नहीं किया है.

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