भोपाल: मध्य प्रदेश की भोपाल जिला अदालत की MP-MLA स्पेशल कोर्ट ने भाजपा के पूर्व मंत्री और MLA सुरेंद्र पटवा को छह माह की सजा सुनाई है. यह सजा चेक बाउंस और दूसरे से ली गई रकम को वापस न लौटाने के चार अलग-अलग मामलों में सुनाई गई है. अदालत ने पटवा पर 45 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया है. हालांकि स्पेशल अदालत ने चारों मामले में पटवा को जमानत भी दी है. जबकि अदालत ने 50-50 हजार रुपए की जमानत देकर पटवा को उच्च न्यायालय में अपील करने के लिए 30 दिन का समय भी दिया है.
जिन चार मामलों में अदालत ने पटवा को सजा सुनाई. उसमें चेक बाउंस के साथ लोगों से उधार लिया पैसा वापस ना लौटाने का मामला शामिल है. पहला मामला इंदौर के संजय जैन का है. बताया जा रहा है कि संजय जैन से पटवा ने अपने व्यवसाय के लिए 9 लाख रुपए उधार लिए थे. इस उधारी के लिए पटवा ने जैन को नौ लाख रुपए का चेक दिया था. इसी तरह इंदौर के सारिका जैन से भी साढ़े 9 लाख रुपए पटवा ने लिए थे, उसके बदले में चेक दिया था.
जबकि इंदौर की माया जैन से भी साढ़े 6 लाख, तो इंदौर की ही अनिता मित्तल से पांच लाख रुपए पटवा ने उधार स्वरुप लिए थे. हालांकि यह राशि जब पटवा वापस नहीं लौटा सके, तो इन सभी लोगों ने पटवा के खिलाफ अदालत में मामला दायर किया था. अदालत ने चारों मामलों में चेक राशि 30 लाख के बदले में इसकी डेढ़ गुना राशि का जुर्माना लगभग 45 लाख रुपए देने के लिए कहा है. सजा के साथ पटवा को अब 45 लाख रुपए जुर्माना राशि का भुगतान करना होगा.
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