कोविड के बढ़ते केसों पर जिला प्रशासन ऊना ने शादी समारोह में शामिल होने वाले व्यक्तियों की तादाद 50 से घटा कर 20 कर दी है। इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उपायुक्त ऊना राघव शर्मा ने कहा कि 1 मई 2021 से शादी में वर-वधु को मिलाकर दोनों पक्षों से कुल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जा रही है। यह शादी में भाग लेने वालों की कुल तादाद रहेगी, ऐसे में स्थान व वक़्त बदल कर अतिथियों की तादाद नहीं बढ़ाई जा सकेगी। निकटतम संबंधियों के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति शादी में सम्मिलित नहीं होंगे।
डीसी राघव शर्मा ने बोला कि 1 मई से जिला ऊना में शादी के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहने वाला है तथा सामूहिक भोज का भी आयोजन नहीं किया जाने वाले है। शादी में डीजे की अनुमति नहीं दी जाने वाली है। उन्होंने बोला कि एक मई से हो रही सभी शादियों पर नए आदेश लागू होंगे, चाहे उनके लिए पूर्व में ही अनुमति क्यों न ली गई हो। सभी अनुमतियां 20 व्यक्तियों तक सीमित मानी जाएंगी और सामूहिक भोज की अनुमति रद्द समझी जाएगी।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से अत्यधिक संक्रमित राज्यों जैसे पंजाब, दिल्ली-NCR इत्यादि से ज़िला ऊना में शादी में सम्मिलित होने के लिए आ रहे सभी वर-वधु और उनके सगे-संबंधी अनिवार्य रूप से अपनी कॉरोअण वायरस निगेटिव रिपोर्ट साथ लाएंगे, जिनकी जांच इंटर-स्टेट नाकों पर की जाएगीकी जाने वाली है। इसके अतिरिक्त इन अत्यधिक संक्रमित राज्यों में हो रहे शादी समारोह में जाने वाले सभी व्यक्तियों को जिला ऊना में लौटकर घर पर क्वांरटीन में रहना होगा तथा अपना कोविड-19 टेस्ट करवाना होगा।
डीसी ने बोला कि सभी विवाह पंजीकरण SDM द्वारा शादी में कोरोना वायरस के उपरोक्त नियमों की अनुपालना संबंधी दिए गए सर्टिफिकेट के आधार पर ही होने वाले है। आवेदक अपनी शादी की वीडियोग्राफी संबंधित एसडीएम को साक्ष्य के रूप में दिखाने के लिए रखें। जंहा यह भी कहा जा रहा है कि उपायुक्त राघव शर्मा ने सभी जिलावासियों से मांग की है कि शादी के कार्यक्रम घर पर ही सादगीपूर्वक करें तथा कोविड वायरस के संक्रमण को रोकने में जिला प्रशासन का सहयोग करें। यदि किसी आयोजक द्वारा इन नियमों के उल्लंघन में भीड़ एकत्रित की जाती है तो उन पर केस दर्ज किया जाएगा और भीड़ को मौके से हटाया जानें वाला है।
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