कोलकाता: पश्चिम बंगाल की सीएम और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ममता बनर्जी के रिश्तेदारों की संपत्ति में वृद्धि को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में दाखिल एक याचिका पर आज मंगलवार (6 सितम्बर) को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीएम ममता बनर्जी की भाभी काजरी बनर्जी और अन्य सदस्यों ने मामले की स्वीकार्यता पर सवाल खड़े किए, मगर मामले के आवेदन को देखते हुए अदालत ने सभी पक्षों को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।
उच्च न्यायालय ने 11 नवंबर तक सभी पक्षों को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को सुनवाई को होने वाली है। बता दें कि ममता बनर्जी के रिश्तेदारों की संपत्ति में वृद्धि को लेकर वकील तरुण ज्योति तिवारी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दाखिल की थी। उसी मामले की आज सुनवाई हुई है। बता दें कि वकील तरुण ज्योति तिवारी ने जनहित याचिका दाखिल करते हुए कहा था कि सत्ता में आने के दो वर्षों के बाद 2013 से ममता बनर्जी के रिश्तेदारों की संपत्ति में बहुत इजाफा हुआ है।
बता दें कि याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय में कहा था कि सीएम ममता बनर्जी के 5 भाई हैं। उनका ममता बनर्जी के प्रति बहुत सम्मान है। दायर रिट याचिका के साथ शामिल किये गये दस्तावेज के मुताबिक, परिवार के सदस्यों की संपत्ति में अज्ञात स्त्रोत से भारी वृद्धि की बात कही गई है। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की थी कि कलकत्ता उच्च न्यायालय, सीएम ममता के परिजनों और रिश्तेदारों की संपत्ति की जांच प्रवर्तन निदेशालय, CBI और आयकर विभाग से जांच करने का आदेश दे।
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