1 अक्टूबर से हर मिठाई की दूकान पर लागू होगा ये नियम, ग्राहकों को मिलेगा लाभ

1 अक्टूबर से हर मिठाई की दूकान पर लागू होगा ये नियम, ग्राहकों को मिलेगा लाभ
Share:

नई दिल्ली: एक अक्तूबर से कारोबारियों के लिए बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। कारोबारियों को अब बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के उपयोग की समयसीमा बतानी होगी। यानी दुकानों पर खुली बिकने वाली मिठाइयों का कितने वक़्त तक उपयोग करना सही रहेगा, उसकी समय सीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी जरुरी होगी। 

खाद्य नियामक ने इस नियम को अनिवार्य कर दिया है। खाद्य नियामक FSSAI ने खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी कोशिशों के तहत खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए एक अक्तूबर से खुली मिठाइयों पर उपयोग करने की उचित समयसीमा प्रदर्शित करना जरुरी कर दिया है।  इस संदर्भ में FSSAI ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के खाद्य सुरक्षा आयुक्त को पत्र भेजकर सूचित किया है। 

पत्र में कहा गया है कि, 'सार्वजनिक हित में और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह निर्धारित किया गया है कि खुली मिठाइयों के संबंध में बिक्री के लिए आउटलेट पर मिठाई रखने वाली ट्रे के साथ एक अक्तूबर 2020 से अनिवार्य रूप से प्रोडक्ट की 'बेस्ट बिफोर डेट' प्रदर्शित करनी चाहिए। खाद्य व्यापार ऑपरेटर अपनी इच्छा से  विनिर्माण की तारीख भी दिखा सकते हैं।' इसके साथ ही FSSAI  ने यह भी कहा कि अलग-अलग तरह की मिठाइयों के इस्तेमाल की बेहतर समयसीमा के बारे में उसके वेबसाइट पर भी सांकेतिक रूप से जानकारी दी गई है।

अब जरुरी होगा बिजली का स्मार्ट मीटर लगवाना, लागु होंगे नए नियम

सोने चांदी की कीमतों में आई भारी गिरावट, जानिए क्यों आई इतनी बड़ी कमी

त्योहारी सीजन पर मिल सकता है दूसरा आर्थिक पैकेज, इन लोगों को मिलेगा फायदा

 

 

Share:

रिलेटेड टॉपिक्स
- Sponsored Advert -
मध्य प्रदेश जनसम्पर्क न्यूज़ फीड  

हिंदी न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_News.xml  

इंग्लिश न्यूज़ -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_EngNews.xml

फोटो -  https://mpinfo.org/RSSFeed/RSSFeed_Photo.xml

- Sponsored Advert -